कन्नौज: 15 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के करीब चार साल पुराने मामले में कोर्ट ने दोष सिद्ध करते हुए सजा सुनाई है. गुरुवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जज गीता सिंह ने दोषी को 20 साल कारावास की सजा और 31 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर दोषी को दो वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी. कोर्ट ने जुर्माने की रकम पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दिए जाने के आदेश दिए हैं. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाह पेश किए गए थे.
जिला शासकीय अधिवक्ता बृजेश शुक्ला ने बताया कि सौरिख थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने 15 दिसम्बर 2018 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. आरोप लगाया था कि 14 दिसंबर की शाम करीब पांच बजे उसकी 15 वर्षीय पुत्री अपनी दादी के साथ नहर पुल के पास बकरी चराने के लिए गई थी. घर आते समय पुत्री को गांव का ही रहने वाला मुनेंद्र उर्फ पाली रास्ते में मिला. वह पुत्री को पकड़कर झाड़ियों में खींच ले गया और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया.