कन्नौज : किशोरी के साथ छेड़छाड़ व परेशान करने के मामले में आरोप सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने 3 आरोपियों को सजा सुनाई है. जज गीता सिंह तीनों आरिपोयों को 2 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर 2 माह की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है.
क्या है पूरा मामला ?
जिला शासकीय अधिवक्ता बृजेश शुक्ला ने बताया कि इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने 28 सितंबर 2018 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी. आरोप लगाया था कि उसकी 16 वर्षीय पुत्री 24 सितंबर को अपनी छोटी बहन के साथ कस्बा में नुमाइश देखकर वापस लौट रही थी. तभी त्रिलोकपुर गांव के पास अनुराग, जंगली उर्फ दुर्योधन और योगेंद्र उर्फ मंत्री पुत्री को रोककर बात करने का दवाब बनाने लगे और छेड़छाड़ शुरू कर दी. आरोप लगाया कि स्कूल जाते समय पुत्री को परेशान व छेड़छाड़ करते है.