कन्नौजः इत्रनगरी में एक माह पहले खाद्य विभाग की ओर से मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान चलाया गया था. खाद्य सुरक्षा विभाग ने खाद्य पदार्थों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे थे. जांच में सभी नमूने फेल पाए गए. सोमवार को एडीएम कोर्ट (Kannauj ADM Court0 ने मिलावट करने वाले 24 दुकानदारों पर 10.25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. कोर्ट की इस कार्रवाई से मिलावटखोरों में हड़कंप मचा हुआ है.
दरअसल, बीते दिसंबर माह में खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से मिलावटी पदार्थों की बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए छापामार अभियान चलाया था. विभाग ने जिले भर से खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे थे. खाद्य पदार्थों के नमूने जांच में फेल होने पर एडीएम कोर्ट ने 24 दुकानदारों पर 10 लाख 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. बता दें कि ये सभी नमूने फेल होने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने कोर्ट में वाद दायर किया था.
एडीएम गजेंद्र सिंह (ADM Gajendra Singh) ने बताया कि दिसंबर माह में जिले में मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान चलाया गया था. खाद्य पदार्थों में गुणवत्तापूर्ण न मिलने पर दुकानदारों के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई. मिलावटी घी बनाने पर गौतम पुत्र गुलाब सिंह छिबरामऊ 50 हजार रुपए, यूनुस पुत्र शरीफ उद्दीन गुरूसहायगंज को मखाना में मिलावट करने पर 70 हजार, शोएब आलम पुत्र खुखनूर को बेसन में मिलावट करने पर 50 हजार, पदम गुप्ता पुत्र शांति स्वरूप गुप्ता निवासी मौसमपुर मौरारा को बेसन में मिलावट पर 50 हजार, सलमान खान पुत्र मुन्ना खान निवासी जेर किला छिबरामऊ को सूत फेनी में मिलावट पर 40 हजार, अर्पित गुप्ता पुत्र गिरीश चंद गुप्ता निवासी तिर्वा को सीमा पाउडर में मिलावट करने पर एक लाख रुपये, प्रेम प्रकाश पुत्र सूरज बली निवासी बजार कला को सोन पापड़ी में मिलावट करने पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.
वहीं, प्रदीप कुमार राठौर पुत्र रामनाथ राठौर निवासी छिबरामऊ को मिठाई में मिलावट करने पर 30 हजार रुपए, रजत कुशवाहा पुत्र सुदामा प्रसाद कुशवाहा निवासी कालीटोला को बेसन में मिलावट करने पर 30 हजार रुपए, मोहम्मद यूनुस पुत्र मोहम्मद मुस्ताक निवासी छिबरामऊ को सरसों के तेल में मिलावट करने पर 50 हजार रुपए, घनश्याम पुत्र रामप्रसाद निवासी फतेहपुर जसोदा को बेसन में मिलावट करने 25 हजार, राहुल वर्मा पुत्र जयराम को दूध में मिलावट करने पर 30 हजार, आफाक खान पुत्र जफर खान निवासी ठठिया पर 30 हजार, महेश पुत्र ज्ञानचंद निवासी परसपुर पर 25 हजार, कुलदीप सिंह पुत्र अमर सिंह निवासी सराय दौलत को बिना पंजीकरण कराएं दुकान संचालन करते पाए जाने पर 30 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया है. इसी प्रकार हरिश्चंद्र पुत्र रामदास निवासी गोवर्धनी को दूध में मिलावट करने 20 हजार, जय शिव गुप्ता पुत्र बाबूराम गुप्ता निवासी गुरूसहायगंज बेसन में मिलावट करने पर 75 हजार रुपए, श्याम बिहारी पांडे पुत्र राम चंद्र पांडे को बेसन में मिलावट करने पर 30 हजार, अमित गुप्ता पुत्र वीरेंद्र गुप्ता निवासी छिबरामऊ को केक में मिलावट करने पर 10 हजार, अशोक कुमार पुत्र राम प्रसाद निवासी सौरिख को मिठाई में मिलावट करने पर 40 हजार, अब्दुल आमिर पुत्र मोबीन को प्रोटीन में मिलावट करने पर 95 हजार, नारायण दास गुप्ता पुत्र मंगूलाल गुप्ता निवासी छिबरामऊ को मिठाई में मिलावट करने पर 40 हजार, अनीस वारिस पुत्र इदरीश को मिठाई में मिलावट करने पर 50 हजार, अशोक कुमार पुत्र राम प्रसाद निवासी सौरिख को मिठाई में मिलावट करने पर 40 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है.
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