कन्नौज: छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट ने चौथे आरोपी शिववीर सिंह को दोषी पाया. कोर्ट ने दोषी को 10 साल की सश्रम कारावास व 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. यह आदेश जज मुकेश कुमार सिंह ने दिया है. इस मामले में कोर्ट 3 आरोपियों को पहले ही सजा सुना चुकी है, वहीं चौथे आरोपी को कोर्ट ने अब सजा सुनाई है. बीते 28 नवंबर 2018 को कोर्ट ने इस मामले में दोषी पाए गए 3 आरोपियों को सजा सुनाई थी.
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी यतेंद्र पाल सिंह व अपर जिला शासकीय अधिवक्ता तरुण चंद्रा ने बताया कि तिर्वा कोतवाली में 28 जुलाई 2013 को अभियुक्त उदयवीर, राम प्रकाश, मिथलेश व शिववीर के विरूद्ध धारा 366, 376 व 506 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था. पीड़िता के पिता ने आरोप लगाया था कि उसकी बेटी के साथ पड़ोस में ही रहने वाले राम प्रकाश के यहां औरैया जनपद के बेला थाना क्षेत्र के वंसई गांव निवासी शिववीर सिंह दोहरे का आना-जाना था.
18 दिसंबर 2012 की रात करीब 11 बजे शिववीर सिंह दोहरे युवती को बहला-फुसलाकर भगाकर ले गया था. पीड़िता के पिता का आरोप था कि उसकी बेटी आरोपी की बातों में आकर उसके घर से 38 हजार रुपये नकदी व सोने-चांदी के गहने लेकर चली गई थी. लड़की को भगाकर ले जाने के बाद उदयवीर, शिववीर व राम प्रकाश ने बंदूक की नोंक पर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था. पीड़ित पक्ष की तहरीर पर इस मामले में पुलिस ने मामले की विवेचना करके आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था.
कोर्ट ने बीते 28 नवंबर 2018 को आरोपी उदयवीर, राम प्रकाश व उसकी पत्नी मिथलेश को सजा सुनाई थी. लेकिन आरोपी शिववीर सिंह फरार चल रहा था. कोर्ट ने पत्रावली को अलग करके मामले की सुनवाई की. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजा दिया था. बुधवार को आरोप सिद्ध होने पर शिववीर सिंह को फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज मुकेश कुमार सिंह ने 10 साल कारावास व 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.
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