उत्तर प्रदेश

uttar pradesh

ETV Bharat / state

हैंडपंप पर पानी भरने के विवाद में हुई थी युवकी की हत्या, कोर्ट ने दंपति को सुनाई आजीवन कारावास की सजा - murder in kannauj

उत्तर प्रदेश के कन्नौज में चार साल पहले हैंडपंप पर पानी भरने के विवाद में हुई युवकी की हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी दंपति को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा और 50-50 हजार जुर्माना लगाया है.

कोर्ट ने दंपति को सुनाई आजीवन कारावास की सजा
कोर्ट ने दंपति को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

By

Published : Sep 3, 2021, 8:03 PM IST

Updated : Sep 3, 2021, 8:19 PM IST

कन्नौजः हैंडपंप पर पानी भरने के विवाद में युवक की हत्या के मामले आरोप सिद्ध होने पर प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी दंपति को सजा सुनाई है. जज विशंभर प्रसाद ने आरोपी दंपति को आजीवन कारावास व 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है. मामले की पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता तरुण चंद्रा व सहायक जिला शासकीय नवीन दुबे ने की. जुर्माने की आधी रकम मृतक की पत्नी को दी जाएगी.



अपर जिला शासकीय अधिवक्ता तरुण चंद्रा ने बताया कि 15 सितंबर 2017 को फर्रुखाबाद जनपद के जहानगंज थाना क्षेत्र के मुबारिकपुर पट्टी निवासी दिनेश कुमार पुत्र राजेंद्र सिंह ने छिबरामऊ कोतवाली में दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा था कि उसका भतीजा यशपाल सिंह पुत्र ओमप्रकाश छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के संतगेस्ट हाउस के पीछे गणेश चौधरी कस्बा में जयसिंह के मकान पर किराए पर रहता था. उसका भतीजा यशपाल किसी काम से दिल्ली गया था. जिसके चलते वह उसके कमरे पर रहने के लिए गया था. भतीजे के वापस आने पर उसकी पत्नी मधु व पुत्री काजोल के साथ गली में बैठे थे. तभी पड़ोस में रहने वाले गदनपुर तुर्रा निवासी रोहिताश उर्फ रोहित व उसकी पत्नी ने हैंडपंप पर पानी भरने के विवाद को लेकर भतीजे की पत्नी मधु पर गड़ासा से जान से मारने की नियत से हमला बोल दिया.

पत्नी पर हमला होता देख यशपाल व उसकी पुत्री काजोल बचाने के लिए दौड़े. जिस पर आरोपी दंपति ने उनके ऊपर भी जानलेवा हमला कर दिया. पड़ोसियों की मदद से सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां डॉक्टरों ने यशपाल को मृत घोषित कर दिया. शुक्रवार को हत्या का आरोप सिद्ध होने पर प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट के जज विशंभर प्रसाद ने आरोपी दम्पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

पढ़ें-दो महीने से लापता बच्ची को नहीं तालाश सकी यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस ने दो दिन में किया बरामद

जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त 6 माह कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने धारा 302 में आजीवन कारावास व 50-50 हजार रुपये जुर्माना लगाया है. जबकि धारा 307 में 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है. सभी सज़ाए के साथ चलेगी. जुर्माना की आधी रकम मृतक की पत्नी को दी जाएगी.

Last Updated : Sep 3, 2021, 8:19 PM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details