कन्नौज: परिजनों द्वारा रिश्ते की बहन से शादी करने से इंकार करने पर युवक ने उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी. हत्या के बाद युवक ने शव को जंगल में फेंक दिया था. 28 अप्रैल 2019 के इस मामले में कोर्ट ने आरोप सिद्ध होने पर दोषी करार देते हुए युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही उस पर 70 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. आरोपी युवक रिश्ते में युवती की बुआ का लड़का था. जिसके चलते युवती के परिजन दोनों की शादी के खिलाफ थे. अभियोजन पक्ष की ओर से मामने में सुनवाई के दौरान नौ गवाह पेश किए गए.
क्या है पूरा मामला
जिला शासकीय अधिवक्ता क्राइम मोहम्मद सालिम ने बताया कि गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र के रसूलपुर गांव के पास जंगल में एक 18 वर्षीय युवती का 28 अप्रैल 2019 को शव मिला था. जिसके बाद युवती के भाई ने कोतवाली में एक प्रार्थना पत्र दिया था और पोस्टमार्टम हाउस पहुंचकर शव की शिनाख्त की थी. बताया कि भाई ने आरोप लगाया था कि उसकी बहन 25 अप्रैल को घर से सामान लेने के लिए गई थी. जब देर शाम तक वह वापस नहीं लौटी तो उसकी खोजबीन की गई.