कन्नौजः दहेज हत्या के मामले में आरोप सिद्ध होने पर कोर्ट ने आरोपी पति, सास व ननद को दस-दस साल कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही प्रत्येक आरोपी पर 12-12 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना अदा न करने एक माह अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी. यह फैसला एडीजे प्रथम विशंभर प्रसाद ने सुनाया. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से चार गवाह पेश किए गए.
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी तरुण चंद्रा ने बताया कि शिकायतकर्ता मैनपुरी जनपद भोगांव थाना क्षेत्र के रूई गांव निवासी रामकृष्ण ने विशुनगढ़ थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. आरोप लगाया था कि उसने अपनी बहन रिंकी (23) की शादी 30 मई 2009 को उस्मानपुर गांव निवासी मुकेश पाल पुत्र काली चरण के साथ हिंदू रीति-रिवाज के साथ की थी. शादी में सामर्थ के अनुसार खूब दान दहेज भी दिया था, लेकिन शादी में दिए गए दहेज से ससुरालीजन खुश नहीं हुए. पति मुकेश पाल, सास विद्यावती, ननद नीरज, गुड्डी, अल्ली व पप्पी 50 हजार रुपये व कार की मांग करते हुए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया. 1 अगस्त 2013 को बहन को ज्वलनशील पदार्थ डालकर जलाकर मौत के घाट उतार दिया.
घटना के तीन दिन बाद यानी तीन अगस्त को रिंकी का शव तालाब में घर के पास उतराता मिला था. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डूबने से मौत होने की बात सामने आई थी. पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना की. विवेचना के दौरान साक्ष्य न मिलने पर गुड्डी, अल्ली व पप्पी नाम निकाल दिए गए. पुलिस ने पति मुकेश पाल, सास विद्यावती व ननद नीरज के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किए.