कन्नौजः बारदाना की दुकान में नकाब लगाकर चोरी करने के मामले में आरोप सिद्ध होने पर करीब 25 साल बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नंद कुमार ने सजा सुनाई है. जज ने आरोपी को तीन साल कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही तीन हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. जबकि दूसरे आरोपी चोर की सुनवाई के दौरान मौत हो चुकी है. जज ने पीड़ित दुकानदार को जुर्माने की रकम से दो हजार रुपये डेढ़ माह के भीतर प्रतिकर के रूप में दिए जाने के आदेश दिए हैं.
क्या है पूरा मामला
जिला शासकीय अधिवक्ता रविंद्र पचौरी ने बताया कि वादी योगेंद्र सिंह ने 20 फरवरी 1997 को कोतवाली में तहरीर दी थी कि उसकी बारदाना की दुकान जीटी रोड बाईपास सरायमीरा में है. 19 फरवरी को वह रोज की तरह दुकान बंद कर घर चला गया था. रात करीब एक बजे वह दुकान की देखभाल के लिए पहुंचा था. तभी दुकान के पीछे से खटपट की आवाज सुनाई दी. इसके बाद वह प्रदीन कुमार, अब्दुल कुद्दूश, राजेंद्र सिंह व उसके पुत्र आलोक ने सेंध लगाकर वारदाना चोरी कर रहे दो चोरों को दबोच लिया. पकड़े गए चोरों ने अपना नाम विनोद कुमार व खुशीराम बताया था.