उत्तर प्रदेश

uttar pradesh

ETV Bharat / state

घर में घुसकर दुष्कर्म करने के आरोप में कोर्ट ने सुनाई 10 साल कैद की सजा

दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा. घर में घुसकर दुष्कर्म को दिया था अंजाम. कोर्ट ने 50 हजार का जुर्माना भी लगाया.

कोर्ट ने सुनाई 10 साल कैद की सजा
कोर्ट ने सुनाई 10 साल कैद की सजा

By

Published : Nov 16, 2021, 5:40 PM IST

कन्नौज : युवती के साथ घर में घुसकर दुष्कर्म करने के मामले में आरोप सिद्ध होने पर एसीएसटी कोर्ट ने युवक को सजा सुनाई है. अपर जिला जज द्वितीय आंनद प्रकाश ने अभियुक्त को 10 साल कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर दो साल अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी. कोर्ट ने जुर्माना की आधी रकम पीड़िता को दिए जाने के निर्देश दिए है.

क्या है पूरा मामला

शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुधीर पांडेय ने बताया कि गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली युवती ने, रसूलपुर गांव निवासी सोनू पुत्र श्रीकृष्ण भुर्जी के खिलाफ 11 मई 2015 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी. आरोप लगाया था कि वह बीते 9 मई 2015 को करीब डेढ़ बजे उसका पड़ोसी सोनू उसके घर में घुस आया. उसके साथ जबरन दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया.

आरोप लगाया था कि पड़ोसी अमर सिंह ने उसके घर की चाबी सोनू को दी थी. सोनू पहले रसूलपुर गांव में रहता था. घटना को अंजाम देने के दौरान वह पीड़िता के घर के पास रह रहा था.
पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल की. साक्ष्यों को एकत्र करने के बाद पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किए.

इसे भी पढ़ें-सांसद वरुण गांधी ने लिखा डीजीपी को पत्र, कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल

मंगलवार को आरोप सिद्ध होने पर अपर जिला जज द्वितीय/एसी एसटी कोर्ट के जज आनंद प्रकाश ने आरोपी युवक को सजा सुनाई. जज ने आरोपी को 10 साल कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर युवक को दो साल अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी. कोर्ट ने अर्थदंड की समस्त धनराशि वसूल होने पर आधी रकम पीड़िता को दिए जाने के निर्देश दिए हैं.



ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप

ABOUT THE AUTHOR

...view details