कन्नौज:यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 25 अक्टूबर को कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसको लेकर हर जिले में शासन द्वारा तैयारियां की जा रही है. इस योजना के तहत आवेदन बालिका की जन्मतिथि के 6 माह के भीतर करना अनिवार्य है. योजना की जानकारी देने के लिए यूपी के हर जिले में मुख्यमंत्री के निर्देश पर तीन महिला अधिकारियों की टीमें भेजी गई हैं, जो नोडल अधिकारी के रूप में स्कूली छात्राओं के साथ ही महिलाओं को भी जागरुक कर रहीं हैं.
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश में शुरू की जाने वाली एक नई योजना है. इस योजना का मकसद प्रदेश की कन्याओं की आर्थिक सहायता करना है. यह सहायता बालिका के जन्म से लेकर उसकी उच्च शिक्षा के लिए समय-समय पर दी जाएगी. इस योजना का लाभ पाने वाले लाभार्थी का उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है और वे परिवार जिनकी वार्षिक आय तीन लाख से ज्यादा न हो और परिवार में कम से कम एक कन्या हो, पात्रता में आएंगे.
श्रेणी 1 – नवजात बालिकाओं के लिए
इस श्रेणी के तहत एक अप्रैल 2019 या उसके बाद जन्मी बालिका के लिए ही आवेदन लिए जाएंगे. इसके तहत आवेदन बालिका की जन्मतिथि के 6 माह के भीतर करना अनिवार्य है. आवेदक को बालिका का जन्म प्रमाणपत्र अपलोड करना होगा. संस्थागत प्रसव पंजीकरण का प्रमाणपत्र अपलोड करना है, जिसके साथ एक सम्बंधित शपथ पत्र भी देना होगा. इसमें आवेदक को दो हजार रुपये का लाभ प्रदान किया जाएगा.
श्रेणी 2 –टीकाकरण पूर्ण करने वाली बालिकाओं के लिए
इस श्रेणी के तहत आवेदक को टीकाकरण कार्ड और शपथ पत्र अपलोड करना होगा. इसमें आवेदक को एक हजार रुपये का लाभ प्रदान किया जाएगा.
श्रेणी 3 –कक्षा 1 में प्रवेश प्राप्त करने वाली बालिकाओं के लिए
प्रार्थना पत्र किसी सरकारी, अनुदानित या मान्यता प्राप्त विद्यालय में दाखिला लेने के बाद उसी वर्ष 31 जुलाई तक या विद्यालय में दाखिले की अंतिम तिथि के 45 दिन के अंदर (जो भी बाद में हो) तक जमा करना अनिवार्य है. बालिका के कक्षा 1 में प्रवेश लेने संबंधी प्रमाणपत्र विद्यालय का U-DISE कोड या विद्यालय का कोड और शपथ पत्र अपलोड करना होगा. इसमें आवेदक को दो हजार रुपये का लाभ प्रदान किया जाएगा.
श्रेणी 4 –कक्षा 6 में प्रवेश प्राप्त करने वाली बालिकाओं के लिए
प्रार्थना पत्र किसी सरकारी, अनुदानित या मान्यता प्राप्त विद्यालय में दाखिला लेने के बाद उसी वर्ष 31 जुलाई तक या विद्यालय में दाखिले की अंतिम तिथि के 45 दिन के अंदर (जो भी बाद में हो) तक जमा करना अनिवार्य है. बालिका के कक्षा 6 में प्रवेश लेने संबंधी प्रमाणपत्र, विद्यालय का U-DISE कोड या विद्यालय का कोड और शपथ पत्र अपलोड करना होगा. इसमें आवेदक को दो हजार रुपये का लाभ प्रदान किया जाएगा.
श्रेणी 5 – कक्षा 9 में प्रवेश प्राप्त करने वाली बालिकाओं के लिए
प्रार्थना पत्र किसी सरकारी, अनुदानित या मान्यता प्राप्त विद्यालय मे दाखिला लेने के बाद उसी वर्ष 30 सितम्बर तक या बोर्ड मे पंजीकरण की अंतिम तिथि के 45 दिन के अंदर (जो भी बाद में हो) तक जमा करना अनिवार्य है. बालिका के कक्षा 9 में प्रवेश लेने संबंधी प्रमाणपत्र विद्यालय का U-DISE कोड या विद्यालय का कोड। शपथ पत्र अपलोड करना होगा।इसमें आवेदक को तीन हजार रुपये का लाभ प्रदान किया जाएगा.
श्रेणी 6 – स्नातक, डिग्री तथा दो साल के डिप्लोमा में प्रवेश प्राप्त करने वाली बालिकाओं के लिए
प्रार्थना पत्र स्नातक, डिग्री तथा दो साल के डिप्लोमा में दाखिला लेने के बाद उसी वर्ष 30 सितम्बर तक या चालू सत्र में पंजीकरण की अंतिम तिथि के 45 दिन के अंदर (जो भी बाद में हो) तक जमा करना अनिवार्य है. इसके लिए 12वीं कक्षा का प्रमाणपत्र, किसी महाविद्यालय, विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्थान में स्नातक, डिग्री तथा दो साल के डिप्लोमा में दाखिला लेने का प्रवेश शुल्क की रशीद, संस्थान के परिचय पत्र की छायाप्रति और शपथ पत्र अपलोड करना होगा.
योजना का लाभ पाने के लिए जरुरी बातें-
- लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी हो तथा उसके पास स्थाई निवास प्रमाण पत्र हो.
- प्रमाणपत्रों में राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर पहचान पत्र, बिजली या टेलीफोन बिल मान्य होगा.
- लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय तीन लाख रुपये से ज्यादा न हो.
- एक परिवार की अधिकतम दो बच्चियों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा.
- लाभार्थी के परिवार में अधिकतम दो ही बच्चे होने चाहिए.
- किसी महिला को दूसरे प्रसव के बाद जुड़वां बच्चे होने पर तीसरी संतान के रूप में लड़की को भी लाभ अनुमन्य होगा.
- यदि किसी परिवार ने अनाथ बालिका को गोद लिया हो तो परिवार की जैविक संतानों तथा विधिक रूप में गोद ली गई संतानों को सम्मिलित करते हुए अधिकतम दो बालिकाएं इस योजना की लाभार्थी होंगी.