कन्नौजःअतिरिक्त दहेज में दो लाख रुपये, बाइक और सोने की चैन की मांग पूरी न होने पर पत्नी की हत्या करने के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी पति, जेठ और जेठानी को सजा सुनाई है. जज मुकेश कुमार सिंह ने तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही सभी पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.
आपको बता दें कि आरोपी पति जेल में बंद है. जबकि सजा सुनाए जाने के दौरान जेठ-जेठानी जमानत पर थे. जज के सजा सुनाने के बाद जेठ और जेठानी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता यतेंद्र पाल ने बताया कि गुरसहायगंज थाना के नदसिया गांव के मजरा मढ़ईयन निवासी किशन ने सदर कोतवाली में दो सितम्बर 2017 को तहरीर देते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिसमें उसने बहन रिंकी की शादी करीब दो साल पहले जसनीपुरवा गांव निवासी प्रदीप कुशवाहा उर्फ संतराम पुत्र जगदीश के साथ हिन्दू रीति रिवाज के साथ की थी. बहन की शादी में उसने करीब छह लाख रुपये खर्च किए थे. लेकिन शादी के बाद से ही पति और जेठ बृज मोहन उर्फ मोहन, जेठानी पप्पी देवी अतिरिक्त दहेज में दो लाख रुपये, सोने की चैन और बाइक की मांग करने लगे. मांग पूरी न होने पर बहन को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया. एक सितंबर 2017 की रात बहन रिंकी के साथ मारपीट कर गला दबाकर हत्या कर दी और शव को कमरे में लगे पंखे के कुंडे में कपड़ा बांधकर लटका दिया.