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Published : Apr 25, 2020, 5:06 PM IST

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कन्नौज: तबलीगी मरकज में शामिल जमातियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित

उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में जिलाधिकारी ने सभी लोगों को निर्देश देते हुए कहा है कि जिन लोगों में कोरोना के लक्षण दिख रहे हैं वह खुद अपनी जांच करा लें. साथ ही उन्होंने कहा कि तबलीगी जमात से आए लोगों को चिन्हित कर उनपर कार्रवाई की जाएगी.

जमातियों के खिलाफ कार्रवाई
जमातियों के खिलाफ कार्रवाई

कन्नौज: जिला प्रशासन ने तबलीगी जमात में शामिल हुए जमातियों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की है. जिलाधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि इस संक्रमण से बचाव के लिए संक्रमित व्यक्ति का चिन्हीकरण और चिकित्सीय परीक्षण के साथ उपचार आवश्यक है.

उन्होनें सभी लोगों से अपील की है कि कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति या वह सभी व्यक्ति जो संक्रमण क्षेत्र या संक्रमित व्यक्तियों की सम्पर्क में आए हैं और जो तब्लीगी जमात सम्मेलन में शामिल हुए हों या किसी भी प्रकार से सक्रमण होने की सम्भावना हो, वह स्वेच्छा से 24 घण्टे के अन्दर अपनी चिकित्सीय जांच के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत हों. ऐसा न करना महामारी अधिनियम 1897 और उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 विनियमावली 2020 के प्राविधानों का उल्लंघन है और इसके लिए उनपर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी.

जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्र ने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए कि कोविड-19 के रोकथाम और बचाव के लिए हर दिन सुबह और शाम को साफ-सफाई नियमित रूप से कराए जाएं. इसके साथ ही होटल, रेस्टोरेंट, जिम, मॉल के प्रत्येक अंतरिक भाग जैसे लॉबी, कॉरिडोर, स्टेयर केस, एस्क्लेटर, सिक्युरिटी गार्ड बूथ, कार्यालय कक्ष, रैलिंग, आदि का एक प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइड अथवा फिनोलिक विसंक्रमण के माध्यम से सफाई की जाए. कोविड-19 महामारी के सापेक्ष सार्वजनिक स्थलों और कार्यालयों को सैनिटाइज किया जाए. कोरोना संक्रमण से संबंधित संकेत दिखने पर व्यक्ति तत्काल अपनी जांच कराएं. आरोग्य सेतु ऐप समस्त राजस्व अधिकारी/कर्मचारी एंव अन्य नागरिक भी उपयोग करें.

साफ-सफाई के साथ कोरोना से बचाव के लिए यह निर्देश

जिलाधिकारी ने कहा कि कार्यालय या अन्य सार्वजनिक स्थलों में एलीवेटर बटन, हैडिण्लस, कॉल बटन/काउण्टर्स, इण्टरकॉम सिस्टम, टैलीफोन, प्रिंटर्स, स्कैनर के साथ-साथ अन्य मशीनों की साफ-सफाई दिन में दो बार कराई जाए. धातु उपकरण जैसे- दरवाजे, हैण्डिल, सिक्युरिटी लॉक, चाभी इत्यादि को 70 प्रतिशत एल्कोहल/ब्लीच के प्रयोग से सतह की नियमित साफ-सफाई भी सुनिश्चित की जाए. कार्यालयों में हैण्ड सैनेटाइजर/लिक्विड सोप, मास्क का नियमित प्रयोग एंव निष्प्रोज्य मास्क एंव अन्य सामग्री का निस्तारण पीले बैग में कराते हुये हाथ को भी साबुन से नियमानुसार धोया जाए.

उन्होनें अतिरिक्त वाह्य स्थल जैसे बस स्टॉप, रेलवे प्लेटफार्म, पार्क, रोड का नियमित विसंक्रमण सोडियम हाइपोक्लोराइड अथवा ब्लीचिंग के माध्यम से कराते हुए सफाई कर्मियों द्वारा प्रत्येक सार्वजनिक शौचालयों के लिए अलग-अलग नाइलॉन स्क्रबर एंव पोछे का भी प्रयोग किये जाने के निर्देश दिए. उन्होनें सफाई कर्मियों की सुरक्षा को भी दृष्टिगत रखते हुए उन्हें सफाई के दौरान समुचित सुरक्षा व्यवस्था जैसे रबर बूट्स, ग्लव्स, मास्क, आदि का प्रयोग किये जाने के उपरान्त प्रयोग किये गये मास्क एंव ग्लव्स को सुरक्षित रूप से निष्प्रयोज भी किये जाने हेतु आवश्यक निर्देश दिए.

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