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छात्रा से अश्लील हरकतें करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सुनाई तीन साल कारावास की सजा - पॉक्सो एक्ट कोर्ट जज गीता सिंह

छात्रा से अश्लील हरकतें और यौन उत्पीड़न करने के मामले (sexual harassment case in kannauj) में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने आरोपी को तीन साल कारावास की सजा सुनाई है.

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Published : Aug 30, 2022, 11:02 PM IST

कन्नौज:करीब छह साल पहले छात्रा के साथ अश्लील हरकतें और यौन उत्पीड़न (sexual harassment case in kannauj) के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट (Special Judge POCSO Act Court) की जज गीता सिंह ने आरोपी को तीन साल कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाह पेश किए गए थे.

जिला शासकीय अधिवक्ता बृजेश शुक्ला ने बताया कि छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 15 वर्षीय कक्षा नौ की छात्रा ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. आरोप लगाया था कि 29 अक्तूबर 2015 की सुबह करीब छह बजे शौच के लिए खेत की ओर गई थी. तभी गांव का ही रहने वाला लड्डू ने बदनियती से दबोचकर अश्लील हरकतें शुरू कर दी. शोरगुल होने पर आस पास से गुजर रहे लोग मौके पर पहुंचे. लोगों को एकत्र होता देख आरोपी मौके से फरार हो गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल की. मामले की विवेचना कर एसआई अनवर अहमद ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किए.

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