कन्नौजःआठ वर्षीय बालिका को घर में बंदकर अश्लील हरकत करने का मामले में युवक पर दोषी सिद्ध होने पर एडीजे विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने सजा सुनाई है. जज गीता सिंह ने आरोपी को सात साल कारावास और 16 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भी सुनाई है. साथ ही जुर्माना की आधी रकम पीड़िता को दिए जाने के आदेश दिए हैं. सुनवाई के दौरान सात गवाह पेश किए गए थे.
यह है पूरा मामला
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता तरुण चंद्रा ने बताया कि सदर कोतवाली के एक मोहल्ला निवासी एक युवक ने सदर कोतवाली में 14 जनवरी 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी. आरोप लगाया था कि उसकी आठ वर्षीय पुत्री एक जनवरी को घर के बाहर भाई के साथ बैडमिंटन खेल रही थी. तभी सरायमीरा चौकी के अंबेडकर नगर सराय मोहल्ला निवासी पंग्गे पुत्र वृंदावन बेटी को दुकान से चावल मंगवाने के नाम पर लेकर चला गया था. आरोपी ने घर ले जाकर बंदकर उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा. पुत्री के चिल्लाने की आवाज सुनकर परिजन और मोहल्लेवासी मौके पर पहुंच गए. पीड़ित पिता ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल के बाद कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था. जिसके बाद पीड़िता के पक्ष की ओर से सात लोगों की गवाही हुई.