कन्नौज: सब्जी लेने गई नौ वर्षीय बालिका को अगवा कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में आरोप सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने सजा सुनाई है. मंगलवार को जज गीता सिंह ने दोनों आरोपियों को 20- 20 साल कारावास और एक लाख एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. कोर्ट ने जुर्माना अदा करने पर संपूर्ण राशि प्रतिकर के रूप में पीड़िता को दिए जाने के आदेश दिए. सुनवाई के दौरान आठ गवाह पेश किए गए.
जिला शासकीय अधिवक्ता बृजेश शुक्ला ने बताया कि विशुनगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले पिता ने 25 सितंबर 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी. आरोप लगाया था कि उसकी नौ वर्षीय पुत्री 24 सितंबर को सब्जी लेने बाजार गई थी. तभी रास्ते में मैनपुरी जनपद के छिपट्टी मोहल्ला निवासी पवन कठेरिया और माधौनगर निवासी संजीव कठेरिया ने रास्ते में रोक लिया. कुछ दूर साथ चलने के बाद जैसे ही शाम हुई दोनों ने बेटी को जबरन मक्का के खेत में खींच ले गए. बेटी के मुंह में रूमाल बांधकर अश्लील हरकतें शुरू कर दी. विरोध करने पर उसको जमकर पीटा. दोनों ने बारी बारी से उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. दोनों के चंगुल से छूटने के बाद किशोरी ने परिजनों को आपबीती सुनाई.
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