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युवक की हत्या व लड़की का रेप कर हत्या के मामलों में पीड़ित परिजों को सुरक्षा देने का आदेश - झांसी में पीड़ित परिवार को सुरक्षा

झांसी में एसपी सिटी ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने युवक की हत्या और लड़की का रेप कर हत्या के मामलों में आरोपियों द्वारा पीड़ितों को धमकाने पर मुकदमा दर्ज करने के साथ ही पुलिस सुरक्षा देने का संबंधित अधिकारियों को आदेश दिया है.

एसपी सिटी ज्ञानेंद्र कुमार सिंह
एसपी सिटी ज्ञानेंद्र कुमार सिंह

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Published : Mar 23, 2023, 5:52 PM IST

झांसी:जनपद में दो अलग-अलग घटनाओं के मामले में पीड़ितों को आरोपियों द्वारा धमकाने की शिकायत पर एसपी सिटी ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने दोनों ही मामलों में आरोपियों पर मुकदमा दर्ज के साथ ही पीड़ितों को पुलिस सुरक्षा देने के लिए भी संबंधित थाने को आदेश किया है.

पहला मामला
झांसी के सिपरी बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली लड़की की 2013 में बलात्कार के बाद हत्या की गई थी. इस प्रकरण में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था. यह मामला अभी अदालत में विचाराधीन है. इसी बीच आरोपी जमानत पर रिहा होकर फिर से पीड़िता की मां को परेशान करने लगे. गुरुवार पीड़ित महिला झांसी एसएसपी कार्यालय पहुंची. जहां शिकायती प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि जिन लोगों ने उसकी बेटी की 2013 में हत्या की थी. वह लोग इस वक्त जमानत पर रिहा हैं. लगातार परेशान भी कर रहे हैं. इसी कड़ी में गुरुवार सुबह आरोपी मेरे घर पहुंचे और जान से मारने की धमकी दी. इतना ही नहीं लाठी से मेरे ऊपर हमला किया. वहीं, झांसी के एसपी सिटी ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए तुरंत ही सीपरी बाजार थाना अध्यक्ष को उक्त व्यक्तियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर पीड़ित को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए आदेशित किया है.

दूसरा मामला
कोतवाली थाना क्षेत्र में जून 2019 को एक हत्या हुई थी. जिसमे पुलिस द्वारा आरोपियों को पकड़ कर जेल भेज दिया गया था. इस मामले में भी पेरोल पर छूटे आरोपियों ने मृतक की बेटी और दोनों भाइयों को धमकाकर मारपीट की है. जिसके बाद पीड़ितों ने गुरुवार को एसपी सिटी से मुलाकात कर शिकायत की है. कहा कि अनिल कुमार जोशी अन्दर लक्ष्मी गेट थाना कोतवाली जिला झांसी का निवासी है. उसके भाई की 20 मई 2019 को ओमप्रकाश साहू ने अपने गैंग के गुण्डो से सुपारी देकर अपहरण कर हत्या करायी थी. वह जब भी तारीख पेशी पर जाता है. आरोपी ओमप्रकाश साहू उसको व उसके परिजनों को जान से मारने की धमकी देता है. इसी कड़ी में 04 मार्च को अभियुक्त ओमप्रकाश साहू ने प्रार्थी को पैरवी न करने और जान से मारने की धमकी दी. जिसकी रिपोर्ट प्रार्थी ने थाना नवाबाद में अ०सं०- 87 / 23 दर्ज कराई. जब से रिपोर्ट दर्ज हुई उनकी और उनके परिवार की जान पर खतरा बढ़ गया है.

कहा कि 23 मार्च गुरुवार को सुबह लगभग 8:30 बजे वह अपनी बस स्टैण्ड स्थित दुकान पर जाने के लिए लक्ष्मी गेट अन्दर खड़ा होकर टैक्सी का इंतजार कर रहा था. तभी उसी समय कहीं से ओम प्रकाश साहू आया और उनसे बोला तुझे कई बार चेतावनी दी कि पैरवी नहीं करो नहीं तो तुझे गम्भीर परिणाम भुगतने होंगे. लेकिन तुम नहीं मान रहे हो. तुझको यह भी मालूम है कि मेरे कई राज्यों के गुण्डों से सम्पर्क है. मुकदमा में जितना भी रूपया खर्च अभी तक हुआ है. आगे जो भी खर्च होगा तुझे और तेरे बच्चों से वसूल लेंगे. वहीं, इस मामले में भी एसपी सिटी ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने संबंधित थाने में केस दर्ज करने के साथ ही सुरक्षा देने का आदेश दिया है.

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