जौनपुर:कोर्ट ने 28 जुलाई 2005 में सिंगरामऊ के पास श्रमजीवी एक्सप्रेस विस्फोट कांड के आरोपी हिलालुद्दीन और पश्चिम बंगाल के नफीकुल विश्वास को दोषी करार दिया है. दिवानी कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम राजेश कुमार राय ने यह फैसला सुनाया. इस मामले में दोनों आरोपियों को आगामी 2 जनवरी 2024 को सजा सुनाई जाएगी.
बता दें कि करीब 18 साल बाद श्रमजीवी एक्सप्रेस ब्लास्ट के दोनों आरोपियों को शुक्रवार को जौनपुर कोर्ट में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जिला कारागार जौनपुर से पेश किया गया. कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया. इससे पहले साल 2016 में दोनों आरोपियों हिलाल उर्फ हिलालुद्दीन और नफीकुल विश्वास को हैदराबाद जेल से जौनपुर कोर्ट ने तलब किया गया था. इसके बाद से दोनों जौनपुर कारागार में बंद हैं.
दो आतंकियों को सुनाई जा चुकी है फांसी की सजा
बता दें कि कि श्रमजीवी एक्सप्रेस ब्लास्ट में सामने आया है कि बांग्लादेश के नागरिक आलमगीर उर्फ रोनी ने ट्रेन की बोगी में बम रखा था. वहीं आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के सदस्य ओबेदुर्रहमान ने बम बनाया था. कोर्ट ने इन दोनों आतंकियों को 31 अगस्त 2016 को फांसी की सजा सुनाई थी. कोर्ट ने दोनों दोषियों पर पर 10 लाख 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था. हालांकि दोनों ने हाईकोर्ट में अपील डाल रखी है.