जौनपुर: सरकार ने नए मोटर व्हीकल एक्ट में वाहन स्वामियों के लिए पॉल्यूशन सर्टिफिकेट अनिवार्य हो गया है. अब दोपहिया और चार पहिया वाहन स्वामियों के लिए अपने वाहन के धुंआ की जांच कर पॉल्यूशन सर्टिफिकेट लेकर चलना अनिवार्य है. नहीं तो इसके लिए एक हजार का जुर्माना भरना होगा. वहीं लोग जुर्माने से बचने के लिए जिले के पांच प्रदूषण जांच केंद्र पर सुबह से ही लंबी-लंबी लाइनें लग जाती है. भीड़ को देखकर प्रदूषण जांच केंद्र बिना जांच के ही प्रदूषण का सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं, वह भी दोगुने दाम में.
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प्रदूषण जांच सर्टिफिकेट बनवाने के लिए वसूले जा रहे दोगुनेदाम
सरकार ने दोपहिया वाहन के लिए प्रदूषण जांच का रेट 30 रुपए रखा है, जबकि चार पहिया वाहन के लिए 60 रुपए है. जबकि जिले में 60 रुपए दो पहिया वाहन का और 100 रुपए चार पहिया वाहन का प्रदूषण जांच सर्टिफिकेट का रेट है. अधिकारियों की नाक के नीचे सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले यह केंद्र खुलेआम संचालित हो रहे हैं.