जौनपुर:राष्ट्रीय ध्वज पर विवादित टिप्पणी करने को लेकर जिला जज ने जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को नोटिस जारी किया है. यह नोटिस पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई के बाद शुक्रवार को जारी किया गया है. 23 अक्टूबर 2020 को प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए गए बयान के बाद यह मामला सामने आया. इस मामले में सुनवाई 23 मार्च को होगी.
अधिवक्ता ने मजिस्ट्रेट कोर्ट में दी थी दरखास्त
दीवानी न्यायालय के अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव ने अधिवक्ता उपेंद्र विक्रम सिंह के माध्यम से मजिस्ट्रेट कोर्ट में दरखास्त दी थी. अधिवक्त्ता द्वारा दी गई दरखास्त के मुताबिक पिछले वर्ष 23 अक्टूबर 2020 को जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अनुच्छेद 370 की बहाली तक वह लड़ती रहेंगी. जिस तरह से भारत के साथ जो घटनाक्रम हुआ वह सही नहीं है. उनका कहना था कि उनका ध्वज लूटा गया है. वह तिरंगा झंडा तभी उठाएंगी, जब जम्मू-कश्मीर का ध्वज उनके हाथ में होगा. उनके इस बयान को विगत 24 अक्टूबर की शाम छह बजे अधिवक्ता और गवाहों ने सुना. उनका मानना था कि इस तरह के बयान से राष्ट्रीय एकता और अखंडता पर बुरा असर पड़ता है और यह देश को कमजोर करने वाला बयान है.