जौनपुर:जिले के बुजुर्ग परिषद धारा में जीवित प्रमाण पत्र जमा करने के लिए हर साल कोषागार कार्यालय में नवंबर और दिसंबर के महीने में पहुंचना अनिवार्य होता था. नहीं तो उनकी पेंशन रोक दी जाती थी. लोकिन अब शासन स्तर से इस व्यवस्था में बदलाव किया गया है. पेंशन धारक साल में कभी भी अपना जीवित प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं. वहीं इसके साथ वह अपने आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन कर ऑनलाइन कहीं भी सहज सेवा केंद्र के माध्यम से अपना जीवित प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं.
बुजुर्ग पेंशन धारकों को मिली सुविधा
बुजुर्ग पेंशन धारकों के लिए पेंशन एक बड़ा सहारा होती है, क्योंकि वह पेंशन के भरोसे ही वह अपना भरण-पोषण और बीमारियों में इलाज कर पाते हैं. वहीं बुजुर्ग पेंशन धारियों को हर साल नवंबर और दिसंबर महीने में अपना जीवित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होता था. ऐसा नहीं करने पर उनको मृत मानकर पेंशन रोक दी जाती थी. लोकिन अब शासन स्तर से इस व्यवस्था में बदलाव किया गया है. जिसके चलते अब जीवित प्रमाण पत्र साल में कभी भी जमा किया जा सकता है.