जालौन: जिला न्यायालय के पॉक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को 15 साल की सजा के साथ 40 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. आरोपी रंजीत ने 2017 में आटा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग से दुष्कर्म किया था. वहीं आरोपी के ऊपर दुष्कर्म के एक और मामले में ट्रायल जल्दी शुरू हो जाएगा.
आटा थाना क्षेत्र में रंजीत नाम के युवक ने साल 2017 में एक नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था. किशोरी की मां की ओर से पुलिस को सौंपी तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया गया था. मामले की सुनवाई जिला न्यायालय स्थित पॉक्सो कोर्ट में की जा रही थी. कोर्ट के न्यायाधीश गुलाम मुस्तफा ने शासकीय अधिवक्ता की दलीलों के बाद आरोपी को 15 साल कैद की सजा सुनाई है. साथ ही 40 हजार का जुर्माना भी लगाया है.