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अधिशासी अभियंता पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज - जालौन में कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज

जालौन जिले में बिजली विभाग की लापरवाही के चलते जर्जर तार की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई थी. मामले में अधिशासी अभियंता सहित चार लोगों पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है.

अधिशासी अभियंता पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज.
अधिशासी अभियंता पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज.

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Published : Nov 24, 2020, 8:43 PM IST

जालौन: जिले के उरई कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत गांव रनियां के पास बिजली विभाग की लापरवाही के चलते जर्जर तार की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई थी. मामले में बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता सहित चार लोगों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है. मुकदमा कोर्ट के आदेश पर दर्ज किया गया है. पुलिस ने मामले में जांच शुरू की है.

घटना उरई मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर रनिया गांव में 3 अक्टूबर को जर्जर तार की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई थी. ग्रामीणों ने अनुसार जर्जर तार को बदलने के लिए कई बार अधिशासी अभियंता सहित जिला प्रशासन को शिकायत दी गई. इसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं किया गया.


मृतक के पिता राम राजा ने घटना के लिए बिजली विभाग के अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया था. उनका कहना है कि कई बार अधिकारियों से प्रार्थना पत्र देकर बिजली के जर्जर तार को बदलने की गुहार लगाई गई थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई. बिजली विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के चलते बेटे की मौत हुई.

मृतक के पिता ने इंसाफ के लिए कोर्ट में गुहार लगाई थी, जिस पर कोर्ट ने मामले को संज्ञान में लेते हुए बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता सुभाष चंद्र सचान समेत चार लोगों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया. कोर्ट के आदेश के बाद कोतवाली उरई में मुकदमा दर्ज किया गया.

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