जालौन: दो साल पहले घर के बाहर खेल रही डेढ़ साल मासूम बच्ची को अगवा कर दुष्कर्म करने के मामले में एक व्यक्ति पर आरोप साबित हुआ है. जिस पर सुनवाई पूरी होने के बाद जिला न्यायालय के अपर जिला जज ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा के साथ 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
डेढ़ साल की मासूम से किया था दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
दो साल पहले उरई में एक डेढ़ साल की मासूम का रेप हुआ था. जिसके आरोपी को जेल भेज दिया गया था और मामला न्यायलय पर चल रहा था. गुरुवार को न्यायलय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
घटना उरई कोतवाली क्षेत्र की है जहां दो जून 2017 को आरोपी रवि वर्मा ने मोहल्ले में ही घर के बाहर खेल रही डेढ़ साल मासूम बच्ची को अगवा कर अपनी हवस का शिकार बनाया था. आरोपी ने यह घिनौना काम मोहल्ले के पास में ही बनी एक बगिया में ले जाकर किया. मासूम की मां और पड़ोसी खोजते हुए जब उस बगिया में पहुंचे तो बच्ची को खून से लथपथ पड़ी थी.
जिसके बाद पुलिस ने मासूम का चिकित्सीय परीक्षण कराने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. तब से आरोपी जेल में ही था. सरकारी वकील बृजराज सिंह राजपूत ने बताया अपर जिला जज चंद्रपाल सिंह ने इस मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी के ऊपर लगे आरोप साबित होने पर आजीवन कारावास की सजा के साथ 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. उन्होंने कहा इस तरह के मामलों में न्यायालय की जल्दी सुनवाई से पीड़ित को न्याय मिलता है और अपराधियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई से न्याय तंत्र मजबूत होता है.