हाथरस: जिले की हाथरस जंक्शन कोतवाली इलाके के गांव कुंडा में कुख्यात शराब माफिया भूरा उर्फ अरविन्द की लगभग 20 लाख रुपये की चल-अचल सम्पत्ति को धारा 14 (1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की गई है. शराब माफिया ने यह सम्पत्ति केमिकल से नकली शराब बनाकर उन्हें ब्रान्डेड देसी शराब की बनाकर और बेचकर अर्जित की थी. कुर्की से पहले प्रशासन ने ढोल-नगाड़े के साथ मुनादी भी कराई.
सोमवार को थाना हाथरस जंक्शन पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के तहत 14(1) की कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर भूरा उर्फ अरविन्द पुत्र वीरेश उर्फ वीरेन्द्र निवासी कुण्डा थाना के चल-अचल संपत्ति को कुर्क किया गया. पुलिस ने नवनिर्मित मकान, एक साईकिल एटलस, सिंगल बेड, कूलर, एक पंखा, एक फ्रिज, एक बक्शा, दो पानी की टंकी कुल कीमत लगभग 20,25,200 रुपये (बीस लाख पच्चीस हजार दो सौ रुपये) की चल अचल संपत्ति को जब्त कर कुर्क किया. अभियुक्त भूरा उर्फ अरविन्द उपरोक्त द्वारा यह सम्पत्ति केमिकल से नकली शराब बनाकर उन्हें ब्रान्डेड शराब के दाम पर बेचकर अर्जित की गयी थी. भूरा के खिलाफ 15 मुकदमे दर्ज हैं.