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हाथरस गैंगरेप मामले के आरोपी रामू की जमानत अर्जी निरस्त - चंदपा कोतवाली

यूपी के हाथरस में हुए गैंगरेप मामले में शुक्रवार को एक आरोपी रामू की जमानत अर्जी पर बहस हुई. जिसपर आज कोर्ट ने फैसला सुनाया है. कोर्ट ने रामू द्वारा दाखिल की गई जमानत याचिका को निरस्त कर दिया है.

हाथरस गैंगरेप मामला
हाथरस गैंगरेप मामला

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Published : Jan 30, 2021, 5:36 PM IST

Updated : Jan 30, 2021, 6:31 PM IST

हाथरस: जिले के बहुचर्चित गैंगरेप मामले के एक आरोपी रामू की जमानत याचिका कोर्ट ने आज खारिज कर दी है.शुक्रवार को जिला न्यायालय में उसकी जमानत याचिका पर बहस हुई थी. जिसके बाद शुक्रवार को कोर्ट ने याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. बता दें कि हाथरस गैंगरेप मामले की सुनवाई 11 फरवरी को होनी है. जिसके पहले कोर्ट ने एक आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है.

जानकारी देते पीड़िता पक्ष के वकील भगीरथ सिंह.
आरोपी रामू की जमानत याचिका निरस्त
दरअसल, हाथरस कांड के चार आरोपियों संदीप, रवि, रामू और लव-कुश में से एक आरोपी रामू की ओर से बेल एप्लीकेशन कोर्ट में दाखिल की गई थी. जिसे शनिवार को कोर्ट ने निरस्त कर दिया है. इसकी जानकारी पीड़िता पक्ष के वकील भगीरथ सिंह ने दी है.
यह था मामला
14 सितंबर 2020 को हाथरस की चंदपा कोतवाली इलाके के एक गांव में दलित युवती के साथ गैंगरेप और उसे जान से मारने की कोशिश की गई थी. जिसके बाद इलाज के दौरान युवती की 29 सितंबर 2020 को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत हो गई थी. जिसके बाद राजनीतिक पार्टियों ने इस मामले को लेकर खूब हंगामा किया था. मजबूरन राज्य सरकार को इस मामले की जांच सीबीआई को देनी पड़ी थी. फिलहाल इस मामले के चारों आरोपी अलीगढ़ जेल में हैं. वहीं सीबीआई भी अदालत में अपनी चार्जशीट दाखिल कर चुकी है. इस मामले की अगली सुनवाई 11 फरवरी को है.
Last Updated : Jan 30, 2021, 6:31 PM IST

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