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हरदोई जिला कारागार का सिर्फ एक कैदी ही कर पाएगा मतदान , जानें वजह

हरदोई जिला कारागार में मौजूद एक हजार पांच सौ से अधिक बंदी मतदान नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उन्हें मतदान का अधिकार ही नहीं है.  हालांकि यहां मौजूद एक कैदी ऐसा है, जो मतदान करने के लिए योग्य है और जिसे पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान करवाया जाएगा.

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Published : Mar 29, 2019, 8:59 PM IST

बृजेन्द्र सिंह यादव, जेल अधीक्षक

हरदोई : जनपद में लोकसभा चुनाव में मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए तमाम अभियान चलाए जा रहे हैं. वहीं, समस्त विभागों के जिम्मेदारों ने भी नए-नए तरीकों से मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अभियान चलाए हैं. उसी क्रम में जिला कारागार में भी मतदाता जागरूकता अभियान चल रहा है. यहां कैदियों से मिलने आने वाले लोगों को तो जागरूक किया जा रहा है लेकिन यहां मौजूद एक हजार पांच सौ से अधिक बंदी मतदान नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उन्हें मतदान का अधिकार ही नहीं है. हालांकि यहां मौजूद एक कैदी ऐसा है, जो मतदान करने के लिए योग्य है और जिसे पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान करवाया जाएगा.

हरदोई जिला कारागार हमेशा से ही अपनी बेहतर कार्यशैली व अच्छे प्रदर्शन को लेकर अपनी एक अलग पहचान बनाता आया है. वहीं चुनाव को लेकर भी यहां हाथों में मोहर लगाकर उन लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जो बंदियों से मुलाकात करने आते हैं, लेकिन बात अगर इन बंदियों की करें तो क्या इन्हें मतदान करने का अधिकार है? जी हां, इन कैदियों को मतदान करने का अधिकार कानूनी किताब में नहीं है. यहां मौजूद एक हजार पांच सौ से अधिक कैदी चुनावी संग्राम के हिस्सा बनना भी चाहें तो नहीं बन सकते क्योंकि इन्हें अपने मत का इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं है.

हरदोई जिला कारागार में सिर्फ एक कैदी ही कर पाएगा मतदान, देखें वीडियो

हरदोई जिला कारागार में एक कैदी ऐसा है, जो अपने मत का प्रयोग कर देश के विकास में भागीदारी ले सकेगा. दरअसल, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत लाए गए बंदियों को मतदान का अधिकार होता है. बशर्ते उनके ऊपर इसके अलावा अन्य कोई मामला दर्ज न हो.

हरदोई जेल में ऐसे आठ कैदी हैं, जिनके ऊपर एनएसए के तहत कार्रवाई हुई है, लेकिन इनमें से सात कैदियों के ऊपर एनएसए के अलावा अन्य मामले भी दर्ज हैं. इसीलिए इनमें से बचा सिर्फ एक कैदी ही मतदान करने के लिए योग्य है.

इस मामले में विधिवत जानकारी से जेल अधीक्षक बृजेन्द्र सिंह यादव ने अवगत कराया. उन्होंने बताया कि बंदियों को मतदान करने का अधिकार नहीं होता है, बशर्ते वो प्रिवेंशन एक्ट के तहत न बन्द किया गया हो और उसके ऊपर प्रिवेंशन एक्ट के अलावा अन्य कोई मामला न दर्ज हो.

उन्होंने जानकारी दी कि हरदोई जिला कारागार में आठ कैदी इस एक्ट के तहत बन्द हैं, जिनमें से सात के ऊपर अन्य मामले भी दर्ज हैं. शेष बचा एक कैदी ही इस बार चुनाव में मतदान करने के योग्य है, जिसके लिए जिला प्रशासन से मिलने वाले एक फॉर्म को भर कर कैदी को मतदान करवाया जाएगा.

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