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हरदोई: प्रतिबंधित पॉलीथिन की बिक्री, खाद्य विभाग ने लगाया 25 हजार रुपये का जुर्माना

उत्तर प्रदेश के हरदोई के एक दुकान में प्रतिबंधित पॉलीथिन को धड़ल्ले से बेंचा जा रहा था. शुक्रवार को खाद्य विभाग की टीम ने दुकान में छापा मारा और भारी मात्रा में बरामद पॉलीथिन को जब्त कर लिया. साथ ही दुकानदार पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.

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Published : Oct 5, 2019, 7:24 PM IST

खाद्य विभाग ने छापा मारकर प्रतिबंधित पॉलीथिन किया जब्त.

हरदोई:जिले में एक पॉलीथिन विक्रेता की दुकान पर खाद्य विभाग और नगर पालिका की टीम ने छापेमारी कर डेढ़ कुंतल सिंगल यूज प्लास्टिक बरामद की और दुकानदार के खिलाफ जुर्माना लगाया. इस तरह की सख्त कार्रवाई के बाद विक्रेताओं में हड़कंप मचा हुआ है.

खाद्य विभाग ने छापा मारकर प्रतिबंधित पॉलीथिन किया जब्त.

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खाद्य विभाग ने दुकान पर मारा छापा
प्रदूषण के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा रखा है और जुर्माने का प्रावधान भी कर रखा है. इसके बावजूद भी हरदोई में धड़ल्ले से पॉलिथीन का इस्तेमाल हो रहा है. जिले में शुक्रवार को नगर पालिका और खाद्य विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से शहर के रेलवे गंज में मित्तल ट्रेडर्स के यहां छापा मारा.

इस दौरान विभाग ने दुकान से डेढ़ कुंतल पॉलीथिन बरामद की, जिसका बाजार में प्रयोग करना पूर्णतया प्रतिबंधित है. खाद्य विभाग और नगर पालिका की टीम ने बरामद डेढ़ कुंटल पॉलीथिन जब्त कर ली. साथ ही दुकानदार के खिलाफ 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया.


हमें सूचना मिली थी कि मित्तल ट्रेडर्स के यहां प्रतिबंधित पॉलीथिन बेंची जा रही है. यहां नगर पालिका और खाद्य विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी की. इस दौरान डेढ़ कुंतल प्रतिबंधित पॉलीथिन बरामद हुई. दुकानदार पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है और इस तरह की कार्रवाई आगे भी होती रहेगी.
-ए. के. पाठक, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी

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