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हाईकोर्ट के आदेश पर दीवानी न्यायालय में शुरू हुआ कामकाज

हाईकोर्ट के आदेश पर हरदोई में शुक्रवार से दीवानी न्यायालय में अदालती कामकाज शुरू हो गया है. कोर्ट परिसर में वर्चुअल कोर्ट बनाई गई है. यहीं से संबंधित मामलों की सुनवाई होगी.

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हाईकोर्ट के आदेश पर दीवानी न्यायालय में अदालती कामकाज शुरू

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Published : May 9, 2020, 6:24 AM IST

हरदोई: जिले में कोरोना वायरस के चलते बंद हुआ अदालतों का काम शुक्रवार से शुरू हो गया. हाईकोर्ट के आदेश पर कोर्ट परिसर में वर्चुअल कोर्ट बनाई गई है. यहीं से संबंधित मामलों की सुनवाई होगी. न्याय अधिकारी लैपटॉप के जरिए कोर्ट से जुड़े रहेंगे. इस दौरान जमानत आदि से जुड़े हुए अहम मामलों की ही सुनवाई की जाएगी. साथ ही कोर्ट परिसर में आने वाले सभी लोगों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा. सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करेंगे. ऐसे में वादकारियों को कोर्ट आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि उनके अधिवक्ता ही उनके मुकदमों की पैरवी करेंगे.

दीवानी न्यायालय में कामकाज शुरू किया गया
लॉकडाउन के दौरान अदालतें बंद कर दी गई थीं. इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर अति आवश्यक मामलों की सुनवाई के लिए हरदोई जिले में दीवानी न्यायालय में शुक्रवार से कामकाज शुरू कर दिया गया है. दीवानी न्यायालय में कुछ अदालतें ही खोली गई और इन अदालतों में न्यायिक कार्य शुरू किया गया है.

दस प्रतिशत कर्मचारी ही करेंगें काम

हाईकोर्ट के आदेशानुसार जिला अदालत में सिर्फ 10 प्रतिशत कर्मचारी ही काम करेंगे. मुकदमों की सुनवाई के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम के निकट एक वर्चुअल कोर्ट भी बनाई गई है. यहीं से सभी संबंधित मामलों की सुनवाई की जाएगी.

मास्क पहनना अनिवार्य

संबंधित न्याय अधिकारी लैपटॉप के जरिए कोर्ट से जुड़े रहेंगे. इस दौरान सभी को मास्क पहनना आवश्यक होगा. साथ ही सभी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का अनुपालन करेंगे. इस दौरान अदालतों में जमानत और विचाराधीन मामलों पर ही सुनवाई की जाएगी. अदालत में वादकारियों को नहीं आना पड़ेगा, बल्कि उनके अधिवक्ता ही उनके मुकदमों की अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पैरवी करेंगे.

सोशल डिस्टेंसिंग का किया जाएगा पालन
वरिष्ठ अधिवक्ता उदयवीर सिंह ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश पर अदालती कामकाज शुरू किया गया है. इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाएगा और सभी लोग मास्क लगाएंगे. वर्चुअल कोर्ट के जरिए सभी अधिवक्ता मुकदमों की पैरवी करेंगे जमानत या विचाराधीन बंदियों के मामले को लेकर सुनवाई की जाएगी.

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