हरदोईःजिले में पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत सेक्स रैकेट संचालिका की 20 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क की है. पुलिस ने देह व्यापार की सूचना के बाद पंचायती राज विभाग की महिला सफाईकर्मी के घर में छापेमारी के की थी. इस दौरान पुलिस को मौके पर 5 महिलाएं और 5 पुरुष आपत्तिजनक हालत में मिले थे. पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. कार्रवाई के दौरान सेक्स रैकेट संचालिका मौके से भाग गई थी. उसके खिलाफ पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी. गैंगस्टर एक्ट के तहत ही आरोपी सेक्स रैकेट संचालिका की संपत्ति को मंगलवार को कुर्क कर लिया गया.
मौके से भाग गई थी आरोपी महिला
हरदोई जिले की कोतवाली देहात इलाके के अब्दुल पुरवा में पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत पंचायती राज विभाग की महिला सफाईकर्मी की सरोजिनी गौतम की 20 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क की है. विगत 8 नवंबर को देह व्यापार की सूचना के बाद अब्दुल पुरवा में इस महिला सफाईकर्मी के आवास पर पुलिस ने छापा मारा था. छापेमारी के दौरान वहां 5 पुरुष और 5 महिलाएं आपत्तिजनक स्थिति में मिले थे. कार्रवाई के दौरान आरोपी देह व्यापार संचालिका मौके से भाग गई थी.
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आरोपी महिला को कर दिया गया है निलंबित
इस मामले में आरोपी सफाईकर्मी सरोजनी गौतम को जिला पंचायत राज अधिकारी ने निलंबित कर दिया था. पुलिस ने देह व्यापार संचालिका समेत 6 के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की थी. इसके बाद पुलिस ने अवैध रूप से कमाई गई संपत्तियों को कुर्क करने की सिफारिश जिलाधिकारी से की थी. जिलाधिकारी के आदेश के बाद देह व्यापार संचालिका की चल अचल संपत्ति को पुलिस बल की मौजूदगी में कुर्क कर लिया गया. कार्रवाई के दौरान आरोपी महिला की लगभग 20 लाख रुपये की संपत्ति को कुर्की कर सील कर दिया गया है. इसके साथ ही इस मामले के अन्य आरोपियों की संपत्तियों को भी कुर्क करने के निर्देश दिए गए हैं.
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सूचना पर मारा था छापाः सीओ सिटी
इस बारे में सीओ सिटी विकास जायसवाल ने बताया कि कोतवाली देहात क्षेत्र के अब्दुल पुरवा में गैंगस्टर एक्ट के तहत 20 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क की गई है. देह व्यापार की सूचना के बाद इस स्थान पर छापा मारा गया था. छापे के दौरान मौके पर कुछ पुरुष और कुछ महिलाएं आपत्तिजनक हालत में मिली थे. गिरोह की संचालिका मौके से भाग गई थी. इस मामले में अन्य सभी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था. छह लोगों पर गैंगेस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई थी.