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हमीरपुर: बिना मास्क पहने दुकान चलाने वालों के लाइसेंस होंगे निरस्त

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Published : Jul 22, 2020, 6:35 PM IST

यूपी के हमीरपुर में डीएम और एसपी ने भ्रमण कर दुकानदारों और लोगों से अनिवार्य रूप से मास्क पहनने की अपील की. उन्होंने दुकानदारों से कहा कि बिना मास्क लगाए किसी को भी सामान न दिया जाए. डीएम ने कहा कि ऐसा करने पर लाइसेंस भी निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी.

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बिना मास्क पहने दुकानदारों के लाइसेंस होंगे निरस्त

हमीरपुर:जिला मुख्यालय में लगातार बढ़ रहे कोरोना के संक्रमण के बाद बुधवार को जिला प्रशासन हरकत में आया है. डीएम ज्ञानेश्वर त्रिपाठी और एसपी श्लोक कुमार ने मुख्यालय के आकिल तिराहा, किंगरोड, सुभाष बाजार, रमेड़ी आदि क्षेत्रों का भ्रमण कर दुकानदारों और लोगों से अनिवार्य रूप से मास्क पहनने की अपील की.

उन्होंने दुकानदारों से कहा कि बिना मास्क लगाए किसी को भी सामान न दिया जाए. पुलिस विभाग को निर्देशित किया कि बिना मास्क लगाए सामान बेचने और खरीदने वाले पर तत्काल जुर्माना लगाया जाए. बिना मास्क लगाए सामान का विक्रय करने पर संबंधित दुकान को 14 दिन के लिए सील कर दिया जाएगा. साथ ही उसका लाइसेंस भी निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी.

डीएम ने अधिकारियों को दिए निर्देश
डीएम ज्ञानेश्वर त्रिपाठी ने कहा कि कोरोना का संक्रमण लगातार फैल रहा है. इसके मद्देनजर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि कंटेनमेंट जोन में आवश्यक सेवाओं के अलावा सभी प्रकार की गतिविधियां पूर्णता प्रतिबंधित की जाएं. साथ ही कंटेनमेंट जोन में बिना मास्क लगाए कोई भी व्यक्ति घर से बाहर निकलता है तो उसका चालान किया जाए. कंटेनमेंट जोन में अच्छे ढंग से बैरिकेडिंग की जाए. साथ ही साथ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का कार्य ठीक ढंग से किया जाए. इसके अलावा मरीज के कॉन्टैक्ट में आए लोगों का सैंपल लिया जाए.

डीएम ने किया औचक निरीक्षण
मुख्यालय के सभी कंटेनमेंट जोन पुराना बेतवा घाट, मेरापुर, भिलांवा तथा नौबस्ता का जिलाधिकारी ज्ञानेश्वर त्रिपाठी ने औचक निरीक्षण किया. उन्होंने कहा कि जिन इलाकों को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है, वहां सैनिटाइजेशन के कार्य में किसी भी प्रकार की कोताही न बरती जाए. इस मौके पर अपर जिलाधिकारी विनय प्रकाश श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार और अपर पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह मौजूद रहे.

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