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गैंगस्टर रोहित यादव के आलीशान मकान पर चला बुलडोजर, ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा कर बनाया गया था मकान - Bulldozer gangster Rohit Yadav house

हमीरपुर में ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाया गया गैंगस्टर रोहित यादव के आलीशान मकान को बुलडोजर ने ढहा दिया. प्रशासन ने इस जमीन पर तहसील कोर्ट में मुकदमा दायर कर रखा था. रोहित यादव कोर्ट में मुकदमा हार गया. इसके बाद कोर्ट के आदेश पर करोड़ों के इस आलीशान मकान को बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया.

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Published : Apr 22, 2022, 7:46 PM IST

हमीरपुर: कुरारा क्षेत्र में बुलडोजर का कारनामा देखने को मिला है. प्रशासन ने गैंगस्टर रोहित यादव के अवैध मकान को बुलडोजर से ढहा दिया है. इस मकान को रोहित यादव ने ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाया था. कई साल से ग्राम समाज की इस जमीन पर उसने अवैध कब्जा कर रखा था. प्रशासन ने इस जमीन पर मुक़दमा दायर कर रखा था.अदालत में रोहित यादव ये मुकदमा हार गया.

पतारा गांव के रहने वाले गैंगस्टर रोहित यादव के मकान पर प्रशासन ने तहसील कोर्ट के आदेश पर बाद करोड़ों की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चला दिया गया. गैंगस्टर रोहित के खिलाफ दो दर्जन से ज्यादा हत्या, लूट, डकैती सहित संगीन मुकदमें दर्ज हैं. उसके अपराध से गांव में दहशत का माहौल रहता है. अपने इसी दहशत के कारण उसने गांव की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर आलीशान मकान बना लिया और वहीं से अपनी सारी गतिविधियों को अंजाम देने लगा था.

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कोर्ट के आदेश से गिराया गया मकान: सरकार ने गैंगस्टर एक्ट के तहत प्रॉपर्टी को चिन्हित किया और तहसीलदार कोर्ट में मामला दायर कर रखा था. कोर्ट में रोहित मुकदमा हार गया. इसके बाद कोर्ट के आदेश पर भारी पुलिस फोर्स के साथ एसडीएम सदर संजय मीणा और सीओ सदर विवेक यादव बुलडोजर के साथ मौके पर पहुंचे और मकान को ध्वस्त कर दिया.

गैंगस्टर रोहित पर दर्ज हैं 30 से ज्यादा मामले:सीओ सदर विवेक यादव ने बताया कि रोहित यादव पर हत्या, लूट, डकैती और हत्या के प्रयास के करीब तीस से ज्यादा संगीन मामले दर्ज हैं. कोर्ट के आदेश के बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है. गांव में शांति बनाए रखने के लिए भारी पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है.

जमीन खाली करने का नोटिश भी दिया गया था :उपजिलाधिकारी संजय मीठा ने बताया कि ग्राम सभा की भूमि पर अवैध निर्माण किया गया था. तहसील कोर्ट में मामला चल रहा था. कोर्ट के आदेश के बाद जमीन खाली करने का नोटिस भी जारी किया गया था. जब जमीन खाली नहीं की गई तो प्रशासन को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करनी पड़ी.


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