हमीरपुर: जिले में 10 वर्ष की भतीजी के साथ दुष्कर्म करने वाले फूफा को विशेष न्यायाधीश की कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. विशेष न्यायाधीश ने पास्को एक्ट के तहत 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. दोषी ने चार साल पहले रेप किया था.
विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो एक्ट) रुद्रप्रताप सिंह ने बताया कि मामला मौदहा कोतवाली के एक गांव का है. 10 वर्षीय बच्ची मां की मौत के बाद अपनी बुआ और फूफा के घर रहने लगी थी. फूफा ने मासूम बच्ची को कई बार अपनी हवस का शिकार बनाया. बच्ची किसी से कुछ न कह सकी. स्कूल में बच्ची को गुमसुम देख जब शिक्षकों ने उससे जोर देकर पूछा तो उसने फूफा की हैवानियत बयां कर दी. इस घटना के बाद किशोरी की बड़ी बहन ने मौदहा कोतवाली में फूफा रामस्वरूप के खिलाफ तहरीर दी. पुलिस ने 13 सितंबर 2019 को धारा 376 एबी आईपीसी व 5 (एम/एन) व 6 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की.