हमीरपुर : कोरोना महामारी के बीच कोई भी एंबुलेंस संचालक व चालक अपनी मनमानी अब नहीं कर पाएगा. जिलाधिकारी ने एंबुलेंस के रेट निर्धारित कर दिए हैं. इससे किसी चालक द्वारा अधिक पैसा मांगने की यदि शिकायत आती है तो उसपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. शिकायत के लिए नंबर भी जारी किए गए हैं.
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मनमानी करने वाले एंबुलेंस चालक व संचालकों पर होगी कार्रवाई
प्राइवेट एंबुलेंस संचालकों व चालकों द्वारा मरीजों के परिजनों से मनमाना किराया वसूलने की शिकायत को डीएम ज्ञानेश्वर त्रिपाठी ने गंभीरता से लिया है. उन्होंने लोगों की परेशानी को देखते हुए एंबुलेंस का किराया निर्धारित कर दिया है. उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमित मरीजों को उपचार के लिए उनके घर या अस्पताल से कोविड अस्पताल तक ले जाने के लिए एंबुलेंस संचालकों को निर्धारित किराया ही लेना होगा. यदि ऐसा नहीं किया गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
ऑक्सीजन रहित एंबुलेंस का किराया 300 रुपये
डीएम ने ऑक्सीजन रहित एंबुलेंस का किराया तीन सौ रुपये प्रति दस किमी, उसके बाद 50 रुपये प्रति किमी तक कर दिया है. 50 किमी से अधिक दूरी पर यह किराया 30 रुपये प्रति किमी की दर से निर्धारित किया है. इसी प्रकार ऑक्सीजन युक्त एंबुलेंस के लिए 500 रुपये प्रति दस किमी और उसके बाद 50 रुपये प्रति किमी निर्धारित कर दिया है. इस पर भी 50 किमी से अधिक दूरी के लिए 30 रुपये प्रति किमी की दर से किराया देना होगा.
अधिक किराया लेने पर इन नंबरों पर करें शिकायत
अधिक किराया लेने पर संबंधित मरीज के तीमारदार पुलिस हेल्पलाइन नंबर-112, उप जिला मजिस्ट्रेट 9554415994, सीओ सदर 9454401359 और यातायात प्रभारी के नंबर 7905782248 पर शिकायत कर सकते हैं. डीएम ने कार्रवाई के लिए उप जिला मजिस्ट्रेट और सीओ को नोडल अधिकारी नामित किया है.