हमीरपुर:जिले के कुरारा थाना क्षेत्र के पतारा गांव में 7 साल पूर्व रंजिश के चलते युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. मामले में अदालत ने मंगलवार को सिपाही समेत छह लोगों को आजीवन कारावास व सात-सात हजार रुपये जुर्माना सुनाया है. वहीं एक नाबालिग आरोपित का मामला किशोर न्याय बोर्ड में विचाराधीन है.
सहायक शासकीय अधिवक्ता अशोक कुमार शुक्ला व वादी के निजी अधिवक्ता प्रशांत किशोर सिंह ने बताया कि 12 मई 2013 की शाम करीब सात बजे पतारा गांव निवासी रमन सिंह उर्फ राघवेंद्र, ब्रम्ह सिंह पुत्र जयकरन सिंह अपनी कार से पतारा श्रमदान की ओर जा रहा था. तभी गांव के ही लोगों ने घेराबंदी कर गोली मारकर हत्या कर दी.