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मां-बेटे को गोली मारने वाले 4 दोषियों को 10-10 साल कारावास की सजा

हमीरपुर जिला न्यायालय ने दो साल पहले गोली मार कर मां-बेटे को घायल (Mother and son injured by shooting) करने वाले 4 दोषियों को सजा सुनाई है.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Oct 13, 2023, 10:30 PM IST

हमीरपुर:जिला न्यायालय ने मौदहा परछा गांव में मां-बेटे की गोली मारने के 4 दोषियों को 10-10 साल कारवास की सजा सुनाई है. वहीं, 40-40 हजार का जुर्माना भी लगाया है. दर्ज मुकदमे के अनुसार कोतवाली क्षेत्र के परछा गांव में इमदाद खान की पत्नी ताहिरा बानो और बेटे आकिब जावेद को साल 2021 में गोली मार कर घायल कर दिया था. जावेद के भाई तौसीफ ने कोतवाली पुलिस ने तहरीर देकर 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. जिसमें सद्दाम उर्फ बाबू पुत्र सुम्मा, सुम्मा पुत्र चुनुबाद, साबिर व खुर्शीद पुत्र रसीद और फैजान पुत्र साबिर को नामजद किया गया था.

इसके बाद से मामला अदालत में विचाराधीन चल रहा था. शुक्रवार को न्यायालय ने सद्दाम उर्फ बाबू, सुम्मा, साबिर व खुर्शीद को उक्त मामले में दोषी ठहराते हुए 10-10 साल की सजा तथा 40-40 हजार रूपये का आर्थिक दंड सुनाया है. वहीं, इस मामले पर पीड़ित आकिब जावेद ने बताया कि मुकदमे में 5 लोग नामजद हैं. लेकिन, फैजान पुत्र साबिर के नाबालिग होने की स्थिति में मुकदमे की फाइल अलग है. हालांकि, अदालत के इस फैसले का क्षेत्रवासियों ने स्वागत किया है.

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