लखनऊः गोरखनाथ मंदिर में सुरक्षाकर्मियों पर हमला करने वाले अहमद मुर्तजा अब्बासी को यूपी एटीएस ने आतंकी संगठन का सदस्य बताते हुए गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) लगाया है. गोरखपुर कोर्ट में यूपी एटीएस ने बताया कि मुर्तजा आतंकी संघटनों के लिए फंड इकट्ठा कर रहा था. जिसके लिए उस पर (UAPA) लगाया गया है.
गोरखपुर कोर्ट में लगाई गई यूपी एक्ट की धाराओं में यह खुलासा हुआ है. मुर्तजा के ऊपर गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) की 16/18/20/40 धाराएं लगाई गई हैं. इनमें आतंकवादी कृत्य के लिए सजा (धारा 16), साजिश की सजा (धारा 18), आतंकी गैंग का सदस्य (धारा 20) और आतंकवादी संगठन के लिए चंदा जुटाना (धारा 40) शामिल हैं. मुर्तजा पर (UAPA) लगने के बाद अब यह केस एनआईए/एटीएस कोर्ट में चलेगा. फिलहाल मुर्तजा को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.
3 अप्रैल की देर शाम मैकेनिकल इंजीनियर अहमद मुर्तजा अब्बासी ने 3 गोरखनाथ मंदिर में घुसने की कोशिश की थी. रोके जाने पर पीएसी के 2 जवानों को उसने धारदार हथियार से घायल कर दिया था. यही नहीं हमला करने के बाद मुर्तजा ने धार्मिक नारे लगाते हुए खुद को मारने के लिए कहने लगा था.