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गोरखपुर बीआरडी कांडः डॉ. कफील खान को विभागीय जांच में क्लीन चिट

यूपी के गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज ऑक्सीजन कांड में डॉ कफील खान को विभागीय जांच में प्रमुख सचिव ने क्लीन चिट दे दी है. जिससे डॉ. कफील के परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई.

डॉ कफील खान हुए बरी

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Published : Sep 27, 2019, 4:30 PM IST

गोरखपुर: बीआरडी मेडिकल कॉलेज ऑक्सीजन कांड में निलंबित चल रहे डॉ. कफील खान को विभागीय जांच में प्रमुख सचिव ने क्लीन चिट दे दी है. अप्रैल 2019 का रजिस्टर्ड डाक से भेजा गया आर्डर साढ़े पांच माह बाद उन्हें मिला है. जिससे डॉ. कफील के परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई. डॉ कफील शनिवार को आईएमए के साथ दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे.

ऑक्सीजन कांड के आरोपी डॉ कफील खान बरी.

डॉ. काफिल ने जारी किया वीडियो
फैसले के बाद वीडियो जारी करते हुए डॉ. कफील ने कहा कि मेरे पास मेरे परिवार और शुभचिंतकों के लिए कुछ अच्छी खबरें हैं. मुझे हमेशा से पता था कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है. उस घातक दिन मैंने वही किया जो एक डॉक्टर, पिता और एक आम भारतीय के रूप में कर सकता था. लेकिन बच्चों के जीवन को बचाने के मेरे प्रयासों के लिए, मुझे सलाखों के पीछे फेंक दिया गया. मीडिया द्वारा अपमानित किया गया, मेरे परिवार को भारी उत्पीड़न का सामना करना पड़ा और मुझे अपनी नौकरी से निलंबित कर दिया गया.

दो साल बाद मिला न्याय
दो साल बाद इस जांच रिपोर्ट (राज्य सरकार कमीशन) ने स्वीकार किया है कि, मेरी ओर से चिकित्सा लापरवाही का कोई सबूत नहीं है. यह बताता है कि मैं ऑक्सीजन की आपूर्ति / निविदा / रखरखाव / भुगतान या आदेश के साथ कहीं नहीं था. रिपोर्ट ने यह भी स्वीकार किया है कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 10, 11,12 अगस्त 2017 को 54 घंटे तक तरल ऑक्सीजन की कमी थी. मैंने मरने वाले बच्चों को बचाने के लिए जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था भी की थी.
सरकार ने अपनी विफलता को छिपाने के लिए मुझे नौ महीने बलि का बकरा बनाकर जेल में डाल दिया. मैं अभी भी बीआरडी से निलंबित रहना जारी रखता हूं.

आक्सीजन की कमी को सरकार ने स्वीकारा
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि डॉ. कफील खान सबसे जूनियर डॉक्टर थे. (मैं केवल 08/08/16 को स्थायी आयोग द्वारा एक व्याख्याता के रूप में शामिल हुआ). उस समय मीडिया रिपोर्ट्स जो दावा कर रही थीं. मैं न तो इंसेफेलाइटिस वार्ड का प्रमुख था और न ही वाइस प्रिंसिपल. यहां तक ​​कि उच्च न्यायालय को दिए हलफनामे में यूपी सरकार ने ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी को स्वीकार किया है. माननीय उच्च न्यायालय ने 30 अप्रैल 2018 को अपने फैसले में कहा कि तरल ऑक्सीजन की आपूर्ति में अचानक व्यवधान के कारण कमी हुई थी, जोकि आपूर्तिकर्ता को बकाया भुगतान न करने के कारण हुई.

मेरा मानना ​​है कि बीआरडी गोरखपुर में पूरी तरह से मानव निर्मित त्रासदी के असली अपराधी वे हैं. जिन्हें ऑक्सीजन आपूर्तिकर्ताओं से बकाया राशि के पत्र मिले, लेकिन उन्होंने भुगतान नहीं किया. मैं मांग करता हूं कि उनके कार्यों की पूरी जांच होनी चाहिए. पूरी घटना की सीबीआई जांच हो. जिन माता-पिता ने अपने शिशुओं को खो दिया वे अभी भी न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं. सरकार को उनसे माफी मांगनी चाहिए और पीड़ित परिवारों को मुआवजा देना चाहिए.
-डॉ. कफील

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