उत्तर प्रदेश

uttar pradesh

ETV Bharat / state

भाजपा सांसद कमलेश पासवान को कोर्ट ने सुनाई डेढ़ साल की सजा

बांसगांव के सांसद कमलेश पासवान को जनवरी 2008 के एक मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने डेढ़ साल की सजा सुनाई है. सजा के खिलाफ कमलेश पासवान सक्षम न्यायालय में अपील दायर करेंगे. उन्हें निजी मुचलके पर छोड़ दिया गया है.

Etv bharat
भाजपा सांसद कमलेश पासवान को कोर्ट ने सुनाई डेढ़ साल की सजा

By

Published : Nov 26, 2022, 8:00 PM IST

गोरखपुर: बांसगांव के सांसद कमलेश पासवान (MP Kamlesh Paswan) को जनवरी 2008 के एक मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट नंबर दो, एसीजेएम द्वितीय प्रभात त्रिपाठी ने डेढ़ साल की सजा सुनाई है. सजा के खिलाफ कमलेश पासवान सक्षम न्यायालय में अपील दायर करेंगे. उन्हें निजी मुचलके पर छोड़ दिया गया है.

बांसगांव के सांसद कमलेश पासवान पर 16 जनवरी 2008 में बसपा की सरकार के दौरान शिवपाल और अखिलेश यादव की गिरफ्तारी के विरोध में चक्का जाम करने का आरोप है. साल 2008 से चल रहे इस मुकदमे में आज फैसला आना था.

शनिवार शाम 4:00 बजे कमलेश पासवान एसीजेएम कोर्ट में तारीख पर पेश हुए. कमलेश पासवान के अधिवक्ता पीके दुबे ने बताया कि सजा के खिलाफ सक्षम न्यायालय में अपील दाखिल की जाएगी. हालांकि 3 साल से कम की सजा होने पर सांसद और विधायकों को नियमानुसार जेल भेजने का प्रावधान नहीं है.

ये भी पढ़ेंः कानपुर चिड़ियाघर में टॉय ट्रेन से कटकर महिला टीचर की मौत, बेटी बोली- ड्राइवर ने सुन लिया होता तो मां बच जाती

ABOUT THE AUTHOR

...view details