गोरखपुरःडॉक्टर कफील खान के मामले में हाईकोर्ट इलाहाबाद ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है. कोर्ट का यह आदेश डॉ. कफील के अलीगढ़ में हुई एफआईआर को राज्य सरकार द्वारा पूर्णरूप से समाप्त करने पर उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को मंगलवार को नोटिस जारी किया है. मामले की अगली सुनवाई छह अप्रैल को होगी.
राज्य सरकार ने लगाई थी रासुका
बता दें कि डॉ. कफील खान के अलीगढ़ में सीएए, एनपीआर, एनआरसी के विरोध में दिए जिस भाषण को भड़काऊ बताकर उत्तर प्रदेश सरकार ने रासुका लगा कर आठ माह जेल में रखकर प्रताड़ित किया था. उसी भाषण को सुनकर उच्च न्यायालय इलाहाबाद और सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्वीकार किया कि भाषण में किसी भी प्रकार से देश को तोड़ने की नहीं कही गई. न्यायालय ने स्वीकारा कि भाषण में देश को जोड़ने की बात कही गई थी.
कोर्ट ने किया बरी
किसी भी प्रकार का कोई सबूत न मिलने के कारण न्यायालय ने डॉ. कफील खान के ऊपर लगाए रासुका को अवैध करार देकर बरी कर दिया है. एफआईआर को पूर्णरूप से समाप्त करने के लिए डॉ. कफील खान ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अपील दायर की थी. डॉ. कफील की अपील पर मंगलवार को सुनवाई हुई.