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6900 शिक्षक भर्ती मामला: हाईकोर्ट ने लगाई रोक, याचिकाकर्ता ने जताई खुशी

उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट ने 69000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर फिर रोक लगा दी है. गोंडा के याचिकाकर्ता ऋषभ मिश्रा ने हाईकोर्ट के फैसले पर खुशी जताई है.

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हाईकोर्ट के फैसले पर याचिका कर्ता ऋषभ मिश्रा ने खुशी जताई है

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Published : Jun 4, 2020, 2:55 AM IST

गोंडा:उत्तर प्रदेश में 69000 शिक्षकों की भर्ती पर हाईकोर्ट ने एक बार फिर रोक लगा दी है. इसके पहले हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही सरकार ने मेरिट लिस्ट जारी कर शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की थी. लेकिन काउंसलिंग शुरू होते ही हाईकोर्ट ने एक बार फिर इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है. गोंडा जिले के रहने वाले अभ्यार्थी ऋषभ मिश्रा ने इसके लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर बुधवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी.

हाईकोर्ट के फैसले पर याचिका कर्ता ऋषभ मिश्रा ने खुशी जताई है

जिसके बाद याचिकाकर्ता ऋषभ मिश्रा ने खुशी जताते हुए कहा कि, प्रश्न पत्र में चार प्रश्न ऐसे थे जो विवादित थे, उनके उत्तर पर अपत्ति की थी. इसके बाद दो प्रश्न और थे जो गलत थे. इसके लिए भी हमने आपत्ति दर्ज कराई थी. हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने यूजीसी की कमेटी गठित करने के लिए कहा है. हम इस फैसले का स्वागत करते हैं. भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगने के बाद पूरे प्रदेश में शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग रोक दी गयी है.

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