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गोण्डाः एनजीटी के फरमान के बाद अस्पताल और पैथोलॉजी सेंटरों पर लटकी कार्रवाई की तलवार

उत्तर प्रदेश के गोण्डा में पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए एनजीटी ने मेडिकल कचरा फैलाने वाले अस्पतालों पर तेवर सख्त कर लिए है. एनजीटी मेडिकल कचरा का समुचित निस्तारण न करने वाले अस्पतालों को नोटिस के साथ-साथ जुर्माना भी लगा रहा है.

जिला अस्पताल, गोण्डा.

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Published : Sep 13, 2019, 7:54 AM IST

गोण्डाःजिले में पर्यावरण प्रदूषण के बढ़ते प्रकोप से चिंतित एनजीटी ने मेडिकल कचरा फैलाने वाले अस्पतालों, पैथोलॉजी और अल्ट्रासाउंड सेंटर पर अपने तेवर सख्त कर लिए हैं. एनजीटी ने जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी और अधीक्षक को आदेश जारी कर 62 अस्पताल और 40 पैथालॉजी सेंटर पर कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए हैं.

एनजीटी ने किया अस्पतालों का निरीक्षण.
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एनजीटी ने किया अस्पतालों का निरीक्षण
एनजीटी के नए आदेश के बाद मेडिकल कचरा का संचित निस्तारण न करने वाले जिले के 62 अस्पताल और 40 पैथोलॉजी सेंटरों को स्वास्थ्य विभाग ने नोटिस जारी कर पर्यावरण शुल्क वसूलने की तैयारी कर रहा है. स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारी निजी अस्पतालों और पैथोलॉजी सेंटरों को नोटिस जारी कर खुले में मेडिकल कचरा न फेंके जाने का निर्देश दे रहे हैं.

वहीं मुख्यालय स्थित बाबू ईश्वर शरण जिला चिकित्सालय आदेशों को ताक पर रखकर ड्रग बेयर हाउस के सामने खुले में कचरा फेंक रहा है और भीषण प्रदूषण फैलाने के साथ-साथ बीमारियों को दावत दे रहा है.

मेडिकल कचरा का समुचित निस्तारण न करने वाले अस्पतालों को नोटिस भेजी जा रही है. जो भी अस्पताल नियमों का पालन नहीं करेंगे उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करते हुए पर्यावरण जुर्माना वसूला जाएगा.
मधु गैरोला, सीएमओ

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