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गोण्डा: लोक अदालत में पीड़ितों को मिला न्याय

उत्तर प्रदेश के गोण्डा में पीड़ितों को राहत दिलाने के लिए न्यायालय परिसर में लोक अदालत का आयोजन किया गया. इस दौरान विभिन्न मामलों में लंबित मुकदमों का त्वरित निस्तारण कर पीड़ितों को न्याय दिलाया गया.

लोक अदालत में मिला पीड़ितों को न्याय.

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Published : Sep 14, 2019, 7:30 PM IST

Updated : Sep 14, 2019, 8:12 PM IST

गोण्डा :लंबित मुकदमों में पीड़ितों को राहत देने के उद्देश्य सेजिले में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया. इसमें दीवानी फौजदारी, राजस्व वसूली, बिजली चोरी, 125 गुजारा भत्ता, नकल विरोधी अध्यादेश, बैंक वाद तथा मोटर दुर्घटना प्रतिकार, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र और धारा 138 एन आई एक्ट सहित सुलह समझौते के मामले निस्तारित किये गये. जिले के कोने-कोने से आए हजारों लोगों को इस लोक अदालत से फायदा हुआ. लोक अदालत में खास बात यह रही कि वैवाहिक मामलों में तीन दंपतियों को सुलह समझौता कराकर उनके बीच विवाद को खत्म करा दिया गया.

गोण्डा में लोक अदालत का हुआ आयोजन.

लोक अदालत में मिला पीड़ितों को न्याय

  • जिले में दीवानी न्यायालय में शनिवार को लोक अदालत का आयोजन किया गया.
  • परिसर में विभिन्न मामलों में सुनवाई कर उनको निस्तारित कर पीड़ितों को न्याय दिलाया गया.
  • जिला जज स्वयं लोक अदालत परिसर का जायजा लेकर मामलों को निपटाने के लिए दिशा निर्देशित करते रहे.
  • तीन दंपतियों के बीच काफी दिनों से चल रहे विवाद को पारिवारिक न्यायालय में सुलह समझौता कराते हुए फिर से एक साथ रहने को राजी कराया गया.

पीड़ित दंपति ने बताया कि उसको लोक अदालत के माध्यम से उसके और उसकी पत्नी के बीच में सुलह समझौता कराया गया, वह एक साथ रहने को फिर से राजी हैं.

आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है. इसके माध्यम से 138 एन आई एक्ट कंपाउंडेबल इफेन्सेस, बिजली, पानी, टेलीफोन और सबसे ज्यादा बैंक के मामले निस्तारण कराये जा रहे हैं.
-राघवेंद्र, जिला जज

लोक अदालत में हमारा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को न्याय मिले. डी एल एस ए के माध्यम से जिले में लोगो को कानून संबंधित, व्यक्तियों के अधिकार और जो नया कानून आया है, उसके लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है.
-जय हिंद सिंह, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

Last Updated : Sep 14, 2019, 8:12 PM IST

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