गोंडा न्यायालय ने जारी किया समय सारणी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई - गोंडा जिला न्यायालय नयी समय सारिणी
गोंडा जिला न्यायालय ने कोरोना को देखते हुए नई समय सारिणी जारी की है. वहीं मुकदमों की सुनवाई अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी.
गोंडा:जिले में उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश के क्रम में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला न्यायाधीश मयंक कुमार जैन के आदेशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव कृष्ण प्रताप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि अब जेट्सी एप और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लंबित/नवीन जमानतें, रिलीज, बयान 164,सीआरपीसी, रिमांड, आवश्यक दांण्डिक प्रार्थना पत्र, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देखे जाएंगे.
दीवानी मामले में सुनवाई भौतिक रूप से होगी
आवश्यक दीवानी मामले स्थाई निषेधाज्ञा आरोप पत्र स्वीकृति, पुलिस रिपोर्ट, शिकायती केस की सुनवाई भौतिक रूप से की जाएगी. वर्चुअल टाइम स्लॉट के आधार पर 11:00 बजे से 1:30 बजे तक लंबित/ नवीन जमानतें, रिमांड कार्य, आवश्यक दीवानी मामले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तथा आरोप पत्र स्वीकृति, पुलिस रिपोर्ट, शिकायती केस की सुनवाई भौतिक रूप से की जाएगी. पूर्वाहन 10:30 से 2:30 बजे तक आवश्यक दीवानी मामले स्थाई निषेधाज्ञा एवं अन्य प्रार्थना पत्रों की सुनवाई भौतिक रूप से की जाएगी.