गोण्डा: अनलाॅक 1.0 के तहत शासन के निर्देश के बाद सोमवार को जनपद के धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेन्ट खोल दिए गए. जिलाधिकारी डॉ. नितिन बंसल के निर्देश पर नगर मजिस्ट्रेट वन्दना त्रिवेदी तथा मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नगर क्षेत्र के प्रमुख होटल एवं रेस्टोरेन्ट संचालकों के साथ बैठक की. इस दौरान अधिकारियों ने होटल और रेस्टोरेन्ट संचालकों को सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से अनुपालन करने के लिए निर्देश दिए.
बैठक में नगर मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया कि शासन के निर्देशानुसार होटल और रेस्टोरेन्ट खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए शासन द्वारा जारी की गई गाइड लाइन का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा. मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि जनपद के होटल एवं रेस्टोरेन्ट संचालकों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर सूचनाओं एवं उच्चादेशों का आदान-प्रदान किया और इसकी सघन मॉनीटरिंग की जाए.
ग्राहकों की हो थर्मल स्कैनिंग
इस बैठक में सभी होटल एवं रेस्टोरेन्ट संचालकों को सख्त निर्देश दिए गए कि सभी होटल एवं रेस्त्रां पर थर्मल स्कैनर अनिवार्यतः रखा जाय तथा स्टाफ सहित हर आने वाले व्यक्ति की थर्मल स्क्रीनिंग कराने के बाद ही उन्हें प्रवेश दिया जाय. यदि किसे में कोरोना के लक्षण दिखते हैं तो उसे होटल में प्रवेश नहीं दें. होटलों एवं रेस्टोरेन्ट में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के मोबाइल में आरोग्य सेतु एप अनिवार्य रूप से डाउनलोड कराया जाय और होटल या रेस्टोरेन्ट में बिना मास्क के किसी भी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाए.