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जमीन हड़पने के मामले में मुख्तार पर दर्ज मुकदमे में नहीं हो सकी पेशी, अब अगली तिथि को रिमांड पर होगी बहस

जमीन हड़पने के मामले में (In case of land grab) मुख्तार अंसारी पर दर्ज मुकदमे में शनिवार के सीजेएम कोर्ट (CJM Court) में सुनवाई शुरू हो गई. 2023 में दर्ज मुकदमे में मुख्तार के साथ ही छह लोग नामजद हैं. इसमें मुख्तार का बेटा और उसकी पत्नी भी शामिल हैं.

मुख्तार अंसारी
मुख्तार अंसारी

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Oct 7, 2023, 10:03 PM IST

गाजीपुर :मुख्तार अंसारी पर शिकंजा कसता नजर आ रहा है. शनिवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में गैंगेस्टर मामले में और सीजेएम कोर्ट में जमीन को अवैध ढंग से खरीदने के मामले में सुनवाई हुई. गैंगेस्टर मामले में जहां 11 अक्टूबर को बहस की तारीख पड़ी, वहीं जमीन के मामले में 20 अक्टूबर को मुख्तार की रिमांड पर बहस होगी. जमीन मामले में मुख्तार अंसारी, उसकी पत्नी आफसा अंसारी, मुख्तार का बेटा अब्बास अंसारी, मुख्तार का साला शरजील रजा, अनवर शहजाद और अफरोज खान आरोपी हैं. अनवर की जमानत अर्जी इस मामले में शुक्रवार को खारिज हो चुकी है.

जमीन हड़पने का मामला

अलग-अलग जेलों में बंद हैं मुख्तार समेत सभी आरोपी :मुख्तार अंसारी, अब्बास अंसारी, शरजील रजा और अनवर शहजाद अलग-अलग जेलों में बंद हैं,जबकि अफरोज खान और मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी फरार हैं. आज मुख्तार, अब्बास, शरजील और अनवर शहजाद की वीसी से कोर्ट में पेशी होनी थी. पर लिंक न मिलने के कारण नहीं हो सकी. अब 20 अक्टूबर को इस मामले में सुनवाई होगी. इस दिन इन सभी की रिमांड पर बहस होनी है.

व्यापारी नेता ने दर्ज कराया था मुकदमा:बता दें सितंबर 2023 में शहर के व्यापारी नेता अबु फखर ने सदर कोतवाली में एक तहरीर दी थी. जिसके अनुसार 2012 में जब मुख्तार लखनऊ जेल में बंद था, उस समय उसे जेल में बुलवाया था. उसकी रौजा क्षेत्र स्थित एक जमीन को बेटे अब्बास अंसारी के नाम रजिस्ट्री कराने का दबाव बनाया. भय के कारण उसने जमीन रजिस्ट्री कर दी. जबकि बदले में दिए गए रुपये एक ब्लैंक चेक लेकर मुख्तार ने वापस ले लिए. अबु फखर की तहरीर पर धारा 386 के तहत सदर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया. मुख्तार पक्ष के वकील लियाकत अली ने बताया कि इस मामले में आज सुनवाई शुरू हो गई, पर लिंक न मिल पाने की वजह से 20 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी.

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