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गाजीपुर के पूर्व बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी के 3 शस्त्र लाइसेंस निरस्त - अफजल अंसारी शस्त्र लाइसेंस निरस्त

गैंगस्टर एक्ट में सजा के बाद जेल में बंद गाजीपुर के पूर्व बीएसपी सांसद अफजल अंसारी के 3 शस्त्र लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया. पूर्व सांसद को 4 साल की सजा हुई है.

BSP MP Afzal Ansari
BSP MP Afzal Ansari

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Published : May 5, 2023, 10:16 PM IST

गाजीपुर:अपराधियों पर नकेल कसने की कवायद के तहत शुक्रवार को गाजीपुर पुलिस ने आपराधिक गैंग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है. इस कार्रवाई में प्रदेश स्तर पर चिन्हित अपराधी IS गैंग लीडर मुख्तार अंसारी के भाई और गाजीपुर के पूर्व सांसद अफजाल अंसारी के शस्त्र लाइसेंस की निरस्तीकरण की कार्रवाई की गई. बीते 29 अप्रैल को गैंगेस्टर मामले में अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा के बाद उनकी लोकसभा सदस्यता भी रद्द कर दी गई थी.

गाजीपुर पुलिस द्वारा माफियाओ कि विरूद्ध एक अभियान चलाया जा रहा है. इस अभियान के तहत पुलिस अपराधियों पर लगातार कड़ी कार्रवाई कर रही है. शासन स्तर पर चिन्हित जेल में बंद कुख्यात अपराधी IS 191 गैंग के सरगना मुख्तार अंसारी के भाई व गाजीपुर के पूर्व बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई. इस मामले में गैंगेस्टर एक्ट थाना मुहम्मदाबाद द्वारा की गई. इस प्रभावी कार्रवाई में गाजीपुर अपर जिला एवं सत्र न्यायालय चतुर्थ द्वारा 29 अप्रैल को सांसद अफजाल अंसारी को दोषी करार दिया गया. जिसके बाद सांसद को 4 साल की सजा सुनाई गई थी. इसके साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था. मुहम्मदाबाद थाना प्रभारी घनानंद त्रिपाठी ने कहा कि जिलाधिकारी गाजीपुर द्वारा पूर्व सांसद अफजाल अंसारी के नाम से जारी एक राइफल, एक रिवाल्वर और एक डबल बैरल का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया. इसके साथ ही गाजीपुर में अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी.

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