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सीओ, तीन थानाध्यक्ष सहित 19 पुलिसकर्मियों पर FIR का आदेश - गाजीपुर सीजेएम कोर्ट

गाजीपुर सीजेएम कोर्ट ने साल 2019 के एक मामले में एक सीओ, तीन थानाध्यक्ष समेत 19 पुलिसकर्मियों पर FIR दर्ज करने का आदेश दिया है. मामला 2019 के चुनाव के समय का है.

जानकारी देते अधिवक्ता.
जानकारी देते अधिवक्ता.

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Published : Jan 30, 2021, 7:13 PM IST

गाजीपुर: सीजेएम (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट) कोर्ट ने एक सीओ, तीन थानाध्यक्ष, एक एसआई सहित 18 पुलिसकर्मियों पर FIR दर्ज करने का आदेश दिया है. वर्ष 2019 लोकसभा चुनाव में तत्कालीन सीओ का धमकी भरा ऑडियो वायरल हुआ था. इस संबंध में कोर्ट ने आदेश दिया है.

जानकारी देते अधिवक्ता.

यह है मामला

गाजीपुर की सीजेएम कोर्ट ने साल 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान तत्कालीन जमानिया सीओ कुलभुषण ओझा सहित 3 थानाध्यक्ष, एक एसआई और 18 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है. इस बात की जानकारी अधिवक्ता संजय राय ने दी. उन्होंने बताया कि 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान जमानिया विधानसभा क्षेत्र के सुहवल थाना क्षेत्र स्थित ढढ़नी भानमल राय गांव के ग्राम प्रधान धर्मेंद्र सिंह यादव उर्फ गुड्डू यादव को तत्कालीन सीओ कुलभुषण ओझा ने मोबाइल पर चुनाव के संबंध में धमकी दी थी.

धमकी देने का ऑडियो पीड़ित धर्मेंद्र यादव ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था. वायरल वीडियो से नाराज होकर तत्कालीन सीओ जमानिया कुलभुषण ओझा अपने सर्किल के रवतीपुर, नगसर, दिलदारनगर थाना के थानाध्यक्षों और सुहवल थाना के एसआई सहित 18 पुलिसकर्मियों के साथ 12/13 जून 2019 को ग्राम प्रधान धर्मेंद्र यादव के घर पहुंचे और तोड़फोड़ की.

ग्राम प्रधान धर्मेद्र यादव ने उस समय कोर्ट का सहारा लिया. इसी संबंध में शनिवार को गाजीपुर की सीजेएम की कोर्ट ने सभी के खिलाफ सुहवल थाने को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है.

इन पर दर्ज हुआ मुकदमा
मुकदमा दर्ज करने के क्रम में तत्कालीन सीओ कुलभुषण ओझा, अजित पांडेय, तत्कालीन थाना प्रभारी नगसर हाल्ट, कृष्ण लाल मिश्र, तत्कालीन थानाध्यक्ष रेवतीपुर, विवेक कुमार श्रीवास्तव, तत्कालीन थानाध्यक्ष दिलदारनगर, अजीत पांडेय, तत्कालीन एसआई सुहवल थाना के अलावा कॉन्स्टेबल वीरेंद्र वहादुर सिंह, राजमिलन तिवारी, रघुवंश राय समेत अन्य अज्ञात 15 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है.

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