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'जो पत्थर चलाएगा उसके घर बुलडोजर जाएगा', पत्थरबाजों को चेतावनी, अग्निवीरों के हिंसक प्रदर्शनों पर चुप्पी! - भाजपा विधायक

भाजपा विधायक ने कहा कि लोगों को कानून के दायरे में ही रहना चाहिए. राष्ट्रीय संपत्ति को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाना ठीक नहीं है. जो कोई भी माहौल खराब करने की कोशिश करेगा, उसको निश्चित तौर पर सजा मिलेगी.

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भाजपा विधायक सुनील शर्मा

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Published : Jun 17, 2022, 9:58 PM IST

गाजियाबाद :गाजियाबाद केसाहिबाबाद विधानसभा से भाजपा विधायक सुनील शर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जन कल्याणकारी सरकार है. हम जन कल्याणकारी कार्य करने के लिए संकल्पित हैं. भाजपा सरकार में हर वर्ग का ख्याल रखा जा रहा है. सरकार मकान, अनाज, इलाज समेत तमाम सुविधाएं मुहैया करा रही है. जिस तरह से बीमार होने पर इलाज की जरूरत होती है. ठीक उसी तरह पत्थर मारने वाले को भी इलाज की ज़रूरत है. पत्थरबाजी करने वालों का इलाज बुलडोजर है. जो पत्थर चलाएगा, उसके घर बुलडोजर जाएगा. उन्होंने ये बयान बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के योगी सरकार से जवाब तलब करने के बाद दिया है.

भाजपा विधायक ने कहा कि लोगों को कानून के दायरे में ही रहना चाहिए. राष्ट्रीय संपत्ति को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाना ठीक नहीं है. जो कोई भी माहौल खराब करने की कोशिश करेगा, उसको निश्चित तौर पर सजा मिलेगी. क्योंकि प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार है. उन्होंने ये भी बता दिया कि पिछले शुक्रवार को प्रदेश के कई जिलों में जो कुछ भी हुआ, वह एक साजिश का हिस्सा था.

जानकारी देते हुए भाजपा विधायक सुनील शर्मा

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नूपुर शर्मा के विवादित बयान के खिलाफ हुए शांतिपूर्ण प्रदर्शन दौरान हिंसा पर भाजपा विधायक ने जमकर आग उगला और खूब नसीहत दी, लेकिन मोदी सरकारी की सेना भर्ती की नई पॉलिसी 'अग्निपथ' के विरोध में देशभर में हुए हिंसक प्रदर्शनों पर कोई बयान नहीं आया. केंद्र की सेना भर्ती की नई पॉलिसी के विरोध में कई जगह रेल गाड़ियां जला दी गईं. स्टेशनों पर लूट मची. भाजपा कार्यालय में तोड़फोड़ के बाद आग लगा दी गई. विरोध में यूपी, बिहार, झारखंड और दिल्ली समेत देशभर में हिंसक प्रदर्शन हुए, लेकिन इस पर भाजपा विधायक को बुलडोजर की याद नहीं आई. लगातार आज दूसरे दिन भी देश-प्रदेश के कई हिस्सों में हिंसक प्रदर्शन जारी हैं, लेकिन इस पर कुछ भी बोलने से बचते रहे.


यूपी में बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. ख़ास तौर से मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलवाने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए यूपी सरकार से तीन दिन में जवाब तलब किया है. मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा-ए-हिंद की ओर से दाखिल की गई याचिका पर गुरुवार को सुनवाई के दौरान शीर्ष कोर्ट ने कहा कि वह विध्वंस पर रोक नहीं लगा सकता है, लेकिन कथित अनाधिकृत संरचनाओं के विध्वंस के लिए कानून की प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए.

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