गाजियाबाद: गाजियाबाद में कोरोना के बढ़ते मामलों को मद्देनजर धारा 144 लागू कर दी गई है. जिला मजिस्ट्रेट राकेश कुमार सिंह द्वारा जारी आदेश के मुताबिक 10 जून तक जिले में धारा 144 लागू रहेगी. आदेश के मुताबिक जिले में सभी राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक खेल संबंधी आयोजन, प्रदर्शनी, रैलियां, जुलूस और अन्य सभी कार्यक्रम, जिसमें पांच या पांच से अधिक व्यक्ति सम्मिलित हो रहे हाें बिना अनुमति के नहीं किए जाएंगे.
वहीं अब जिले में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाना भी अनिवार्य होगा. आदेश में साफ कहा गया है कि धारा 144 का उलंघन करने पर धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी. बता दें कि बीते 24 घंटे में संक्रमण दर 0.60 फ़ीसदी दर्ज की गई है. जिले में अप्रैल में संक्रमण दर बढ़कर 0.33 फ़ीसदी जबकि अब तक का रिकवरी रेट 99.29 फीसदी दर्ज किया गया है.
काेराेना काे लेकर सावधानीः गाजियाबाद में धारा 144 लागू, सार्वजनिक स्थानों पर मास्क अनिवार्य
उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे कुछ राज्यों में कोविड के केस में बढ़ाेतरी हाे रही है. एनसीआर में भी इसका प्रभाव दिख रहा है. बीते कुछ दिनों से यहां केस बढ़ रहे हैं. बीते 24 घंटे में नोएडा में 65 और गाजियाबाद में 20 नये मामले सामने आए हैं.
काेराेना काे लेकर सावधानी
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जिले में मौजूदा समय में 129 कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज होम आइसोलेशन में हैं. अब तक जिले में कोरोना के कुल 85 हजार 47 मामले सामने आ चुके हैं. जबकि कोरोना से 473 लोगों की मौत हुई है.