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गाजियाबाद: डीएम ने जारी किया आदेश, राशन विक्रेताओं को 1 मई तक कराना होगा बाट-मापों का सत्यापन - ghaziabad dm order latest news

राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद में कम मापदंड में सामान बेच रहे राशन डीलरों पर प्रशासन ने शिकंजा कसा है. जिसके तहत राशन विक्रेताओं को अपने समस्त बाट-मापों का सत्यापन बाट माप निरीक्षक से 1 मई तक कराना होगा.

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राशन विक्रेताओं को 1 मई तक कराना होगा बाट-मापों का सत्यापन

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Published : Apr 29, 2020, 7:53 PM IST

गाजियाबाद: कोरोना महामारी के चलते जिला प्रशासन के सामने कुछ ऐसी शिकायतें आ रही थीं कि राशन डीलरों द्वारा सामान कम बजन में माप कर दिया जा रहा था. ऐसा करने पर जहां एक तरफ राशन डीलर मोटा मुनाफा कमा रहे थे, तो वहीं राशन कार्ड धारकों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था. जिला प्रशासन के संज्ञान में मामला आने के बाद प्रशासन ने ऐसे डीलरों से निपटने के लिए योजना बनाई है.

राशन विक्रेताओं को 1 मई तक कराना होगा बाट-मापों का सत्यापन

मापों का सत्यापन करवाएं डीलर
राशन विक्रेताओं द्वारा की जा रही धांधली पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन ने जनपद में एक नई व्यवस्था लागू की है. जिसके तहत समस्त राशन विक्रेताओं को अपने समस्त बाट-मापों का सत्यापन बाट माप निरीक्षक से 1 मई तक करवाना होगा.

राशन विक्रेताओं पर कार्रवाई
जिलाधिकारी द्वारा जारी किए गए आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अगर धांधली की शिकायत आती है और जांच में वह सही पाया जाता है तो राशन विक्रेता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इसके अतिरिक्त संबंधित राशन विक्रेता कम माप कर राशन का वितरण करते हुए पाया गया तो विक्रेता को राशन की भरपाई करते हुए प्रति यूनिट से राशन कार्ड धारकों के घर राशन पहुंचाना होगा.

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